31 अक्तूबर तक संपत्तिकर जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट,12 करोड़ 66 लाख में 2 करोड़ 39 लाख ही हो पाई वसूली

रायगढ़। रायगढ़ नगर निगम आयुक्त ने निगम के प्रावधानों के तहत संपत्तिकर पर छूट देते हुए कर दाताओ को  राहत प्रदान की है जबकि देखा जाए तो रायगढ़ नगर निगम की आर्थिक स्थिति सही नही है।संपत्तिकर के मांग और वसूली में भारी अंतर देखा जा सकता है।
ज्ञात हो कि नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि नगर निगम प्रावधानो के तहत 31 अक्टूबर तक संपत्तिकर जमा करने पर उसमें छूट प्रदान की है, इस प्रकार एक बार पुनः सकारात्मक पहल करते हुए करदाताओं के लिये राहत प्रदान की है जबकि संपत्तिकर के मांग और वसूली में भारी अंतर देखा जा सकता है।
नगर पालिक निगम अधिनियम धारा 1956 की धारा 137 के तहत 2020/21 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2020 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट किया था को अब 31 अक्टूबर 2020 तक 4 प्रतिशत तक छूट दिया जा रहा है ।वैसे देखा जाए तो इस सत्र में संपत्तिकर की कुल मांग 12 करोड़ 66 लाख 73 हजार है जिसमे कुल वसूली 2 करोड़ 39 लाख 39 हजार हुई है,तो इसका प्रतिशत 18.90 % होता है।
 जबकि नगर निगम अंतर्गत बड़ी फेक्ट्री जिंदल स्टील एवम पावर लिमिटेड भी आती है। निगम के कमिश्नर ने समस्त करदाताओं से अपील की है कि छूट का लाभ लेते हुए समयावधि  में संपत्तिकर जमा कर ईमानदार करदाता की श्रेणी में स्थान दर्ज कराये।

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