रायगढ़ । राम निवास टाकिज रोड रायगढ़ में रहने अमन गोयल आत्मज किमती गोयल उम्र 26 वर्ष निवासी द्वारा माननीय CJM महोदय रायगढ के न्यायालय में परिवाद दायर करवाया था कि अनावेदक प्रहलाद तिवारी आत्मज राम प्रसाद तिवारी उम्र 31 वर्ष निवासी महुगापारा सुरजपुर जिला सुरजपुर द्वारा छड (सरिया) का रकम 9,10,000/ रूपये भुगतान से बचने के लिये धोखाधडी छल कपट कर पचास रूपये के स्टाम्प में लिखापढी कर फरार हो गया । माननीय न्यायालय से प्राप्त परिवाद पर से अनावेदक के विरूद्ध थाना कोतवाली में अप.क्र. 874/17 धारा 415, 420, 467, 468, 294, 506B भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।
जानकारी के अनुसार आवेदक/परिवादी भवन निर्माण सामाग्री ईंटा, गिट्टी, बालु, सिमेंट, छड आदि सप्लाई का काम करता है । प्रहलाद तिवारी स्वयं को सिविल इंजीनियर बताया और 34 टन छड (सरिया) का आर्डर देकर 2,00,000/ रूपये दिया तथा बाकी रूपयों को किस्तों में दूंगा बोला । आवेदक/परिवादी उसके विश्वास में आकर उसे 11,50,000/ रूपये का छड (सरिया) सप्लाई किया तथा छड (सरिया) का बकाया 9,10,000/ रूपये को 40,000/ रूपये मासिक किस्तों में देना की बात कहकर एक पचास रूपये के स्टाम्प में नोटरी के समक्ष एक इकरारनामा भी लिखकर दिया था जबकि प्रहलाद तिवारी द्वारा दिये गये चेक के संबंध में आवेदक/परिवादी बैंक में पता किया तो उसके खाते में रूपये ही नहीं थे और प्रहलाद तिवारी बेलादूला रायगढ स्थित उसके घर से भाग चुका था ।
कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी प्रहलाद तिवारी के मोबाईल नम्बर, आधारकार्ड से उसके ठिकाने तक पहुंचने का प्रयास किया गया था किन्तु आरोपी का आधार कार्ड भी फर्जी था तथा वह अपना ठिकाना निरंतर बदल रहा था कि आरोपी के गांधीनगर, अम्बिकापुर में रहने की पुख्ता जानकारी मिलने पर कोतवाली थाने से प्रधान आरक्षक नंद कुमार सारथी एवं आरक्षक राजेश राठौर द्वारा उसे हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिसे आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।