रायगढ़। दिनांक 23/07/21 को शिकायतकर्ता श्रीमती उत्तरा चौहान पति रामकुमार चौहान उम्र 40 वर्ष साकिन लामीदरहा, थाना चक्रधरनगर भजनडीपा जूटमिल में रहने वाले मोहित राम चौहान के विरूद्ध आवेदन लेकर थाने पहुंची । शिकायतकर्ता बताई कि दो साल पहले मोहित राम चौहान 50,00,000 लोन निकाल देने या नौकरी लगा देने का झांसा देकर लगभग 17 लोगों से 10,000-15,000 रूपये रकम लिया गया है पर पर्यंत तक न ही लोन निकलवा पाया और न ही किसी व्यक्ति को नौकरी दिलाया पाया है । इस तरह मोहित राम चौहान भोले-भाले लोगों को आए दिन ठगते आ रहा है ।
थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह आवेदन की सत्यता जानने थाने से सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नारायण पाण्डेय व आरक्षक विक्कु सिंह को जांच के लिये रवाना किये । जांचकर्ता अधिकारी एएसआई प्रकाश नारायण पांडे को मोहित राम चौहान द्वारा 16 लोगों को नौकरी लगाने वाला लोन निकलवा देने के एवज 2,55,000 रूपये की ठगी करना प्रथम दृष्टिया पता चला है । शिकायतकर्ता श्रीमती उत्तरा चौहान के आवेदन पर आज दिनांक 24/07/2021 को अप.क्र. 431/2021 धारा 420 भादवि कायम कर आरोपी मोहित राम चौहान पिता दयाल चौहान उम्र 55 वर्ष निवासी भजनडीपा राजीवनगर जूटमिल थाना कोतवाली को तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।