रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया में दिनांक 24.04.2020 को महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड-01 के पद पर कार्यरत खिलावन सिंह राठौर पिता स्व0 श्याम सुंदर राठौर निवासी पुरानी बस्ती वार्ड नं. 07 खरसिया द्वारा लिखित आवेदन देकर खरसिया के भूपेन्द्र वैष्णव व एवं उसकी पत्नी आरती वैष्णव के विरूद्ध जुआ के मामले फँसाने की धमकी देकर दो लाख रुपये मांगने ,जान से मारने की धमकी देते हुए झूठा बालात्कार केस में फंसाने की धमकी देने , झूठी खबरें सोशल मिडिया पर वायरल कर इन्हें बदनाम कर छवि धुमिल करने , आवेदक के आवेदन पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 220/2020 धारा 451, 384, 387, 506(B), 120(B), 34 IPC दर्ज किया गया है।
प्रकरण की विवेचना दरमियान खरसिया पुलिस के द्वारा PRO से इनके द्वारा चलाए जा रहे न्यूज़ पोर्टल के ये दोनों अधिकृत व्यक्ति है या नहीं इसकी जानकारी ली गई, जानकारी में पता चला कि वर्तमान में दोनों ही अनादि न्यूज़ से जुड़े नहीं है और इनके द्वारा सोशल मीडिया में प्रार्थी/रिपोर्टकर्ता खिलावन सिंह राठौर को बदनाम करने की नियत से न्यूज़ चलाया गया था, जिस पर इस प्रकरण में धारा 419, 420 IPC एवं आरती वैष्णव द्वारा झूठे बलात्कार के प्रकरण में फंसाने की धमकी देने पर धारा 388 IPC जोड़ी गई है ।
इसी प्रकरण में दोनों आरोपियों द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन न्यायालय प्रस्तुत किया गया था जिनके अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने की जानकारी मिलने पर आज खरसिया पुलिस वैष्णव दंपत्ति के घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची । खरसिया पुलिस वैष्णव दंपत्ति के घर के बाहर पहुंची तब उनके द्वारा मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दरवाजे को खोला नहीं जा रहा था काफी समझाइश के बाद भी पुलिस व प्रशासन को सहयोग नहीं करने पर मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट खरसिया को बुलाया गया जिनके समक्ष उक्त कार्यवाही का पंचनामा, वीडियोग्राफी कर दरवाजा तोड़कर घर अंदर तलाशी ली गई । अंदर आरती वैष्णव मिली जिसे हिरासत में लिया गया । उसका पति भूपेंद्र वैष्णव भी इस प्रकरण का आरोपी है जो मौके से फरार हो गया है जिसकी पूरे शहर में पतासाजी की गई जो अन्यत्र कहीं फरार है जिसके विरुद्ध लाक डाउन का उल्लंघन करने का पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया जावेगा ।
आरोपिया आरती वैष्णव पति भूपेन्द्र वैणव उम्र 35 साल निवासी खरसिया के पूर्व अपराधिक इतिहास जिसके अनुसार उसके विरूद्ध 03 अपराध जिसमें विशेष वर्ग की महिला के आफिस में जाकर बलवा सहित लूट करने, आमजन से गाली गलौच करने एवं जातीय हिंसा फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर विडियों वायरल करने का अपराध दर्ज किया गया है, उसकी भी जानकारी माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किये जाने के दौरान पेश किया जावेगा । आरोपिया की गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी खरसिया अपने स्टाफ के साथ उसे जे.एम.एफ.सी. खरसिया के न्याायालय में रिमांड पर प्रस्तुत करने रवाना हुये है ।