बिना क्वॉरेंटाइन के किराये मकान में निवासरत थे लूटपाट के दोनों आरोपी
रायगढ़। थाना कोतरारोड़ क्षेत्रान्तर्गत SBI ATM में लूटपाट के दोनों आरोपी सुधीर सिंह एवं पिन्टु वर्मा उर्फ विराट सिंह मूल निवास सिवान (बिहार) को ग्राम पंचायत केराझर में खेम साहू पिता वेदराम साहू निवासी डोगाढकेल थाना भूपदेवपुर द्वारा किराये में रहने हेतु मकान उपलब्ध कराया गया था जबकि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण बाहरी व्यक्तियों का जिले में अवैध रूप से आवागमन प्रतिबंधित किया गया है साथ ही सभी ग्राम पंचायत स्तर पर मकान मालिकों को कोविड-19 निगरानी समिति/स्वास्थ्य विभाग तथा थानों को जानकारी दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेशों की अवहेलना कर खेम साहू ने सुधीर सिंह व विराट सिंह को मकान उपलब्ध कराया । सुधीर सिंह व पिंटू वर्मा बिहार से आकर बिना क्वारांटाईन हुये किराए मकान में निवासरत थे जो शासन के नियमों का उल्लंघन करना पाया गया । थाना भूपदेवपुर में मकान मालिक खेम साहू पर अप.क्र. 111/2020 धारा 188, 269,270 IPC दर्ज किया गया है ।