रायपुर में कल से खुलेंगे सभी बाजार, कॉम्पलेक्स में 40% दुकानें खोलने की अनुमति; मॉल, जिम, बार, होटल, रेस्टारेंट बंद रहेंगे

जिला प्रशासन ने दुकानों के खुलने को लेकर नया शेड्यूल जारी किया, दुकानाें का समय भी 6 बजे तक बढ़ाया गया, मिठाई, किराना दुकानें, वाहन रिपेयरिंग सप्ताह में 5 दिन, ऑटो, बस, टैक्सी, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा नहीं चलेंगे

रायपुर. कोरोना के बीच रायपुर के ऑरेंज जोन में आने के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार से सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए शर्तें भी तय कर दी गई हैं। कुछ बाजार प्रतिदिन, तो कुछ 5 दिन खुलेंगे, कुछ बाजारों के लिए सप्ताह में चार दिन का समय तय किया गया है, लेकिन वहां दुकानें दो-दो दिन में खुलेंगी। ऐसे ही कुछ दुकानों के लिए सप्ताह में केवल दो दिन ही तय किए गए हैं। हालांकि पहले की ही तरह मॉल, जिम, बार, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। वहीं, मालवीय रोड और अन्य बड़े बाजारों के लिए अलग व्यवस्था की गई है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल में दुकानों के खुलने का समय एक घंटा बढ़ा दिया गया है। अब ये शाम 6 बजे तक खोली जा सकेंगी। काॅम्प्लेक्स में बनी दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन वहां सिर्फ 40 फीसदी ही इस दायरे में आएंगी। इसके लिए काॅम्प्लेक्स प्रबंधन को खुद ही तय कर प्रशासन को बताना होगा। वहीं, मिठाई, किराना दुकानें, वाहन रिपेयरिंग सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी। अभी तक चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो पर भी रोक लगा दी गई है। बस, टैक्सी, साइकिल रिक्शा के संचालन भी नहीं हाे सकेगा।

इनको नहीं मिली कोई छूट, रहेंगे बंद

  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान
  • क्लब, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, योगा सेंटर, स्वीमिंग पूल, पार्क, इंटरटेंनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पोर्ट्स काॅम्प्लेक्स, स्टेडियम।
  • ऑटो, बस, टैक्सी सर्विस, ओला, उबर, ई-रिक्शा, साइकिल रिक्शा।
  • होटल, रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी छोड़कर)
  • सभी धार्मिक स्थल। धार्मिक समारोह।

ये दुकानें रोज खुलेंगी

दुकानें समय
सब्जी, फल, डेयरी, पनीर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक
दूध सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक
मटन, मुर्गा, मछली, अंडा की दुकान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल 24 घंटे
पेट्रोल पंप (शहरी क्षेत्र में) सुबह 9 से शाम 7 बजे तक
पेट्रोल पंप (शहर से बाहर क्षेत्र में) 24 घंटे
थोक सब्जी बाजार- डुमरतराई, रावणभाटा सुबह 5 बजे से सुबह 11 बजे तक
अनाज मंडी, पानी वाटर केन, गैस एजेंसी, पीडीएस सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक

इन दुकानों का सप्ताह में 5 दिन खोलने की अनुमति

  • मिठाई, बेकरी, वाहन रिपेयरिंग, सर्विसिंग, एसेसिरीज, कृषि सामग्री, उपकरण, खाद, बीज, पशुचारा, ऑटो पार्ट्स, एग्री, इंडस्ट्रीयल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, केबल, टायर शॉप, किराना स्टोर, पान ठेला, पान दुकान, कारपेंटर, प्लंबर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, धोबी, ड्राइक्लीन – सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
  • सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर- सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार- सुबह 7 बजे से 6 बजे तक

ये दुकानें सप्ताह में 2 दिन, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी

  • हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, ग्लास, ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स, सीमेंट, लोहा, जूता, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप, कंप्यूटर, आईटी, मोबाइल शॉप, जनरल स्टोर्स, टेलर, स्पोर्ट्स – मंगलवार, गुरुवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार
  • इलेक्ट्रिक्लस, ऑप्टिकल्स, कूलर, पंखा, ज्वैलर्स- मंगलवार, शुक्रवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था पर
  • फर्नीचर, पुष्प, बर्तन दुकान, सूटकेस, पैकेजिंग, पैकिंग मटेरियल- बुधवार, गुरुवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था पर
  • साइकिल, भारी वाहन दुकान- गुरुवार, शुक्रवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था पर
  • अन्य सभी व्यवसाय (ठेला व्यवसाय को छोड़कर)- मंगलवार, शुक्रवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था पर

मालवीय रोड व अन्य बाजाराें के लिए व्यवस्था

  • होटल, रेस्टोरेंट से केवल ऑनलाइन स्वीगी और जोमैटो से डिलीवरी होगी। पार्सल व टेक अवे की अनुमति नहीं होगी। ग्रोसरी, सब्जी, मेडिकल की होम डिलीवरी जारी रहेगी।
  • पंडरी क्षेत्र की थोक कपड़ा मार्केट सप्ताह में चार दिन खुलेगी। सोमवार व बुधवार एक लाइन और मंगलवार व गुरुवार दूसरी लाइन की दुकानें खोली जाएंगी। अनुमति का पालन नहीं करने पर दुकान सील होगी।
  • मालवीय रोड में सोमवार व बुधवार को कोतवाली चौक से बाई ओर की दुकानें और मंगलवार व गुरुवार को दाई ओर की दुकानें खोली जाएंगी। ट्रेडवार सूची मालवीय रोड के लिए मान्य नहीं होगी।
  • एमजी रोड, सदर, हलवाई लाइन, बंजारी रोड, केके रोड, जीवन बीमा मार्ग, कटोरा तालाब, शंकरनगर, तेलीबांधा, भाटागांव रोड, गुरुनानक चौक से स्टेशन रोड, बढईपारा, रामसागरपारा, तेलघानी नाका और तात्यापारा में मंगलवार व गुरुवार को दाहिने और बुधवार व शुक्रवार को बाई ओर की दुकानें खुलेंगी।
  • पुरानी बस्ती से लाखेनगर चौक व महादेवघाट तक, सिद्घार्थ चौक से संतोषी नगर व बोरियाखुर्द तक मंगलवार व गुरुवार दाहिने और बुधवार व शुक्रवार को बाई ओर की दुकानें खुलेंगी।
  • तेलीबांधा चौक से शास्त्री नगर होते हुए टाटीबंध चौक तक मंगलवार व गुरुवार को दाहिने ओर और बुधवार व शुक्रवार को बाएं ओर की दुकानें खुलेंगी।
  • सभी कांप्लेक्स में मंगलवार से शुक्रवार तक केवल 40 प्रतिशत दुकानें खोल सकेंगे। कांप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से विस्तृत प्लान दिया जाएगा।
  • कारपेंटर, प्लंबर, एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन व अन्य स्वरोजगारी जहां-जहां काम करेंगे वहां के नाम-पते रजिस्टर में नोट करेंगे।

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