रायगढ़, 12 अप्रैल 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)महामारी संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन के दिशा-निर्देश के तहत भारत सरकार द्वारा लॉक डाउन के उपायों पर 24, 25, 27 मार्च 2020 एवं 2 एवं 3 तथा 10 अप्रैल 2020 में समेकित दिशा-निर्देश जारी किए गए है। उक्त दिशा-निर्देशों के खण्ड-09 एवं 10 में प्रदर्शित लॉक डाउन के उपायों के अधीन किसी अपवाद के बिना धार्मिक समूह को अनुमति नहीं दिया गया है एवं समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, समारोह पर रोक लगाया गया है।
इस संबंध में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आदेश जारी किया है जिसमें उल्लेख है कि माह अप्रैल 2020 के त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए लॉक डाउन के उपायों का कठोरता से अनुपालन कराया जाए। साथ ही किसी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों, समारोह, जुलूस की अनुमति नहीं दिया जाए। समस्त इकाईयों एवं अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था, शांति एवं लोक व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सभी आवश्यक निवारक/प्रतिबंधात्मक कदम उठाये जाए। किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के खिलाफ, सोशल मिडिया पर समुचित सतर्कता बरती जाए। लॉक डाउन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत दाण्डिक प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्यवाही की जाएगी।