रायपुर, 25 अक्टूबर 2019। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण तथा फैलने वाले कचरे को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्लास्टिक बोतलों तथा प्लास्टिक कैप के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आबकारी विभाग द्वारा 01 दिसंबर 2019 से देशी मदिरा में उपयोग होने वाली प्लास्टिक बोतलों तथा विदेशी मदिरा में लगने वाले प्लास्टिक सीलिंग कैप का उपयोग नहीं करने के संबंध में आदेश आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी किया गया है। इस आदेश के पालन के लिए सभी आस्वनियों, विदेशी मदिरा भराई करने वाली यूनिटों, ब्रेवरेज कारपोरेशन, मार्केटिंग कारपोरेशन, समस्त जिले के आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।