रायपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश के पूर्व एन्ट्री पाइंट पर प्रवास की जानकारी देनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि बिना सूचना के प्रवेश करने तथा क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी।
वहीं साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी होगी। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के सीईओ और नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं।
लॉकडाउन के पहले ही गृहमंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की वापसी का रास्ता साफ करने के बाद राज्य में आवागमन की गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है जिसे देखते हुए प्रशासन हर सावधानी बरत रहा है जिससे बाहर से आने वाले पर उचित निगरानी रखी जा सके।