रायगढ़, 10 मई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 के नये वेरियन्ट के संक्रमण के कारण राज्य/ जिले में धनात्मक मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए रायगढ़ जिले के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को 16 मई 2021 तक कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया गया है। रायगढ़ जिला औद्यौगिक/व्यवसायिक/वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र होने के कारण जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों में अधिक संख्या में अन्य राज्यों के श्रमिक/कर्मचारी विभिन्न कम्पनियों/खदानों/निर्माण इकाईयों में कार्यरत हैं।
कलेक्टर श्री सिंह द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थापित औद्योगिक संस्थानों/खदानों में अन्य राज्यों से श्रमिकों/कर्मचारियों को लाया जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करते हुये निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया गया है।
औद्योगिक संस्थानों/खदानो एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट)श्रमिकों/ कर्मचारियों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों/खदानों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। श्रमिकों/कर्मचारियों के आवागमन कर ड्यूटी को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है।
तकनीकी कार्य के लिए अन्य राज्यों से कर्मचारियों को लाया जाना अत्यावश्यक होने पर इसके पूर्व विधिवत जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों/कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या के साथ एवं शिफ्ट वाईस ड्यूटी निर्धारित की जावे। कार्य के दौरान मॉस्क का उपयोग करें, आपस में 02 मीटर की दूरी रखा जावे तथा सेनिटाईजर का उपयोग व साबुन से हाथ धोने की प्रक्रिया का पालन किया जावे। प्रत्येक औद्योगिक संस्थानों में क्वारेंटाईन सेन्टर स्थापित होना अनिवार्य है। यदि कोई श्रमिक/ कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण होता है तो उसे आईसोलेशन में रखने के साथ ही समुचित उपचार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित औद्योगिक संस्थान /खदान प्रबंधन/निर्माण इकाई प्रमुख की होगी। शासन द्वारा जारी कोविड-19 के गाईडलाईन/दिशा-निर्देश का पालन करते हुए कार्य संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
उपरोक्त कण्डिकाओं/कोविड-19 गाईडलाईन का उल्लंघन करना पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।