कल से सड़क में दौड़ेंगी बसें, शर्तों के साथ परिवहन आयुक्त ने जारी किया आदेश, रेस्टोरेंट, होटल और बार इस दिन तक रहेंगे बंद

यात्रियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी राहत, प्रदेश भर में चल सकेगी बसें

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी रेस्टोरेंट, होटल बारों को 28 तक बंद रखने के आदेश जारी किये है वही आज परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने प्रदेश के भीतर सड़क परिवहन व्यवस्था को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है।

सरकार ने जिला और अंतरजिला परिवहन के लिए शर्तों के आधार पर यह अनुमति दी है। परिवहन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आपको बता दें कोरोना के संक्रमण की वजह से प्रदेश भर में परिवहन पर रोक लगा दी थी।

राज्य सरकार ने अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और क्लबों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। इस लेकर राज्य सरकार के गृह विभाग ने सभी सचिवों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को पत्र भी जारी कर दिया है। कल से सभी शापिंग माल, रेस्टोरेंट और होटल के साथ-साथ क्लब भी खुलेंगे।

हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। हालांकि प्रदेश में अभी भी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं आडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य सभी स्थान बंद रहेंगे। शापिंग माल में गेमिंग आरकेड और बच्चों का प्ले एरिया बंद रहेगा।


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