छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, शराब खरीदने पर देना होगा 10 रुपए का कोरोना शुल्क, 5100 करोड़ रुपए जमा होंगे किसानों के खाते में

रायपुर स्थित सीएम आवास में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले , 40 हजार लोगों के लिए बनेंगे मकान, हर जिले में नई सुविधाओं के साथ स्कूल भी 

रायपुर. छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला लिया है कि अब शराब पर कोरोना शुल्क वसूला जाएगा। जिसके तहत देशी मदिरा पर 10 रूपए प्रति बोतल और सभी  प्रकार की विदेशी मदिरा के रिटेल प्राइज पर 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि 21 मई को हम किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य से अंतर की राशि देंगे। 5100 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। यह निर्णय रायपुर स्थित सीएम आवास में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

अहम फैसले

  • उत्कृष्ठ हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम की शालाओं का संचालन होगा। इन्हें उत्कृष्ट शाला नाम दिया गया है। यह सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में एक-एक होगी। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी।
  • विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का  सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाएगा।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डो पर चना/चना दाल वितरण का अनुमोदन किया गया। चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए माह अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने का उपार्जन नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर किए जाएगा।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को एक माह से अधिक का खाद्यान्न वितरण एक साथ किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग दर पृथक से स्वीकृत होगी।
  • यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों एवं प्रायवेट गाड़ियों, बसों  के टैक्स  आंशिक छूट के साथ जमा करने की छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाया गया।  बसों के दो महिने ट्रकों के एक महिने की टैक्स की राशि माफ की जाएगी। नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड किया जाएगा।
  • बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डी.पी.आर. तैयार किया जाएगा। मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया। मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
  • प्रदेश के नगरीय निकायों में स्वयं की निधि अथवा अन्य किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु एक बार में एकमुश्त निबटान का निर्णय लिया गया। जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि का आबंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित की जाएगी।
  • एपीएल कार्ड धारियों को रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने का निर्णय लिया गया। एपीएल राशनकार्ड पर 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा। राज्य के 56 लाख राशनकार्डधारकों को पात्रतानुसार नमक निःशुल्क भी दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार ने जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 30 जून 2020 तक दी थी उसे अब पूरे साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

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