रायगढ़, 7 नवम्बर 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने विदेशी आयातित पटाखों के अवैधानिक क्रय एवं विक्रय पर रोक लगाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, समस्त एसडीएम, आयुक्त, तहसीलदार, जिला एवं जनपद सीईआ तथा समस्त मुख्य नगर पालिका एवं नगर पंचायत अधिकारी को निर्देशित किया है। उन्होंने पटाखों के विक्रय के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2018 में जारी गाईड लाईन एवं भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया है।
दीपावली और दूसरे त्यौहारों के अवसर पर पटाखे फोडऩे के लिये रात 8 बजे से 10 बजे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखे फोडऩे के लिये रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके राज्य के शहरों में 14 दिन अर्थात दीपावली के 7 दिन पूर्व एवं 7 दिन बाद मॉनिटरिंग के निर्देश दिये गये है। मॉनिटरिंग के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एम्बिएंट एयर क्वालिटी क्राईटेरिया वेल्यू में निर्धारित रेग्यूलेटरी पैरा मीटर्स के अतिरिक्त एल्यूमिनियम, बेरीयम एवं आयरन की मॉनिटरिंग भी करेंगे। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले हरित पटाखें बनाने एवं बेचने की अनुमति प्रदान की गई है। कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड टे्रडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के संबंध में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता फैलाई जाये। राज्य सरकार कम्यूनिटी फायर क्रेकिंग को बढ़ावा दे एवं इसके लिये निर्धारित स्थल का चयन एक सप्ताह के अंदर कर लिया जाये एवं आम जनता को इसकी जानकारी दीपावली के एक सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से प्रदान की जाये। निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पटाखें फोड़े जायें यह सुनिश्चित कराने का दायित्व संंबंधित थाना प्रभारियों को दिया गया है। इसका उल्लंघन होने की स्थिति में वे व्यक्तिगत रूप से दोषी माने जायेंगे। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये है जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे-फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखां की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है।