रायगढ़, 24 जून 2020/ कलेक्टर भीम सिंह ने एनटीपीसी प्रबंधन के विरूद्ध राज्य के बाहर (उत्तर प्रदेश)से आये श्रमिक की जानकारी प्रशासन को नहीं देने और 14 दिन होम क्वारेंटीन में नहीं रखने के लिए तथा राज्य के बाहर से आने वाले को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने पर पुलिस प्राथमिकी (एफआईआर)दर्ज करने के निर्देश दिये है। उन्होंने उद्योग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को जिले में संचालित प्रत्येक उद्योगों का निरीक्षण करने और उनके परिसर में बनाये गये क्वारेंटीन सेंटरों का अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
कोरोना संक्रमण रोकने संबंधित शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन होम क्वारेंटीन में रहना होगा और उद्योगों को पूर्व में ही यह निर्देश दिये जा चुके है कि राज्य के बाहर से आने वाले श्रमिकों के बारे में प्रशासन को सूचना दिया जाना अनिवार्य है। इन निर्देशों का उल्लंघन घोर लापरवाही है। इस प्रकार की एक छोटी से गलती से कोरोना संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।