रायगढ़, 3 मई 2020/ शासन के निर्देशानुसार लोकसेवा के प्रदाय हेतु समस्त शासकीय कार्यालयों का संचालन वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हुए 4 मई 2020 से प्रारंभ किया जाना है। जिसके संबंध में कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने विभिन्न शर्तो के साथ जिले के कार्यालयों के संचालन हेतु आदेश जारी किया है। जिसके तहत राजपत्रित अधिकारियों की कार्यदिवस में शत-प्रतिशत उपस्थिति होगी तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इस हेतु रोस्टर बनाकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश है। स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन अनुसार कंटेनमेंट जोन के भीतर शासकीय कार्यालय संचालित नहीं होंगे। सभी शासकीय कार्यालयों का सेनेटाईजेशन कर साफ-सफाई की व्यवस्था की जायेगी। बैठक व्यवस्था के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और यथासंभव बैठकों का न्यूनतम आयोजन करने के निर्देश है। इसके साथ ही कार्यालयों में जनसाधारण से मिलना-जुलना यथासंभव न्यूनतम रखा जाए व कार्यालय में आने-जाने वाले सभी आगन्तुकों को सोशल व फिजिकल डिस्टेंस गाईड लाईन के बारे में जागरूक करते हुए उक्त नियमों का पालन करवाते हुए लोकसेवा प्रदाय किया जाये। कार्यालय परिसर में उपयुक्त स्थलों में शिकायत पेटी रखी जाए, जिसमें आगन्तुकों द्वारा शिकायत डालने की सुविधा हो। प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उनका निराकरण किया जावे। किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम कार्यालय में न किया जाए। कार्यालयों के कार्य संचालन हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन कार्यप्रणाली का उपयोग किया जाए। कार्यालय आने-जाने हेतु यथासंभव सामूहिक परिवहन के स्थान पर स्वयं की परिवहन व्यवस्था हेतु सभी को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यालय आने-जाने हेतु व्यवस्था में सोशल व फिजिकल डिस्टेंस गाईड लाईन का पालन किया जाए।