रायगढ़, 24 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों तथा अन्य निर्देशों के पालन नही करने वालों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढंका पाए जाने पर 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपये अर्थदण्ड लगाया जायेगा।
इसी प्रकार दुपहिया वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाए जाने पर 200 रुपये, चार पहिया वाहन में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक सवारी हो सकती है इसके अतिरिक्त पिछली सीट पर अथवा सामने की सीट पर अतिरिक्त सवारी होने पर 200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल व फिजिकल डिस्टेंस सिद्धांत का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड 500 रुपये, द्वितीय बार 1000 रुपये व इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। उक्त अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा।