रायगढ़, 1 मई 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले के समस्त एसडीएम को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विवाह एवं अन्त्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए अनुमति अथवा पास जारी करने हेतु अधिकृत किया है। यह अनुमति विभिन्न शर्तो के अधीन होगी।
शर्तो के अंतर्गत विवाह हेतु वर-वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 5 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी। फिजीकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चारपहिया वाहन में ड्रायवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। एसडीएम द्वारा जारी अनुमति जिले भीतर के लिए होगी। जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल में उपस्थित सभी व्यक्तियों को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही स्थल पर हाथ धोने की व्यवस्था के साथ-साथ सेनेटाईजर होना आवश्यक है।
अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही होगी। जिले से बाहर जाने एवं आने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामूहिक भोज पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्ति को मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा एवं कार्यक्रम स्थल में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ-साथ सेेनेटाईजर होना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त उक्त आयोजनों के दौरान भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी का भी पालन करना अनिवार्य होगा।