रायगढ़, 17 अगस्त 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये रायगढ़ जिले के नगर पालिक निगम, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ संपूर्ण क्षेत्र में 17 से 23 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण सार्वजनिक सभी गतिविधियां प्रतिबंधित किया है।
कलेक्टर श्री सिंह ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 से 23 अगस्त 2020 तक रायगढ़ जिले के नगर पालिक निगम रायगढ़, नगर पंचायत सरिया एवं नगर पंचायत धरमजयगढ़ संपूर्ण क्षेत्र में संचालित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री को काउन्टर से बंद रखते हुये ऑनलाईन होम डिलीवरी के माध्यम से किये जाने हेतु आदेश जारी किया है।
नगरीय सीमा क्षेत्र अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में आने वाले जिन मदिरा दुकानों को काउन्टर से बिक्री बंद किया गया है। इनमें नगर पालिक निगम रायगढ़ के देशी मदिरा दुकान-बड़पारा, चक्रधर नगर (बालसमुन्द रोड), बड़े रामपुर, मटन मार्केट (ढिमरापुर), सावित्री नगर (कोतरा रोड), बोईरदादर (सारंगढ़ बाईपास), कोढ़ीपारा (उर्दना), विदेशी मदिरा दुकान-कोढ़ीपारा (सुभाष चौक), चक्रधर नगर रोड, जूटमिल, बड़े रामपुर (पुलिस पेट्रोल पंप), सावित्री नगर (किरोड़ीमल चौक), बोईरदादर (सारंगढ़ बाईपास) विजयपुर।
नगर पंचायत सरिया के देशी मदिरा दुकान सरिया एवं विदेशी मदिरा दुकान सरिया, नगर पंचायत धरमजयगढ़ के देशी मदिरा दुकान धरमजयगढ़ व विदेशी मदिरा दुकान धरमजयगढ़। ऑनलाईन होम डिलीवरी यथावत चालू रहेगी। जिले की शेष मदिरा दुकानों के खुलने एवं बंद होने का समय यथावत रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।