रायगढ़। आवेदिका श्रीमती रंगोवती साव पति स्व मीनकेतन साव उम्र 85 वर्ष साकिन खैरट थाना डोंगरीपाली द्वारा आज थाना डोंगरीपाली में दिये गये शिकायत आवेदन पर से फर्जी पत्रकार दम्पति आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव पर थाना डोंगरीपाली में एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है जो जमीन दलाली को लेकर किया गया है ।
शिकायतकर्ता/आवेदिका बतायी कि खरसिया निवासी आरती वैष्णव एवं भूपेन्द्र वैष्णव को जानती पहचानती थी । दोनो जमीन दलाली का काम भी करते थे ।
आवेदिका बतायी कि नवम्बर 2012 में आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव मेरे और मेरे पुत्र देहरी साव के घर आये और हम लोगो को यह प्रलोभन दिया गया कि आरती वैष्णव के स्वामित्व की भूमि ग्राम डुमरपाली, बरमकेला में कुल खसरा नम्बर 8 कुल रकबा 2.374 हेक्टेयर स्थित है । दोनों ने भूमि की एक ऋण पुस्तिका दिखाये और बोले कि यदि हम अपनी भूमि उनके कहे अनुसार अजीत कुमार सिंह को बेच देंगे तो आरती वैष्णव की जमीन को मेरे (वृद्ध महिला) नाम पर रजिस्ट्री करा देंगे जिससे हम लोगो को खेती के लिये ज्यादा जमीन मिल जायेगी। हम लोग आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव की बातो पर विश्वास कर लिये ।
दिनांक 14.12.2012 को आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव इनके घर आकर गाडी में बैठाकर रजिस्ट्री कार्यालय ले गये जहां उनके कहे अनुसार दोनों मां-बेटे ने अपनी-अपनी जमीन अजीत सिंह के पक्ष में विक्रय कर दिया । जमीन रजिस्ट्री के समय अजीत सिंह ने ग्यारह लाख से ज्यादा रकम दिया, जिसे आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव अपने पास रख लिये और आरती वैष्णव के नाम की मुल ऋण पुस्तिका प्रदान कर आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव ने आश्वासन दिया कि वे आरती के नाम की जमीन इनके नाम पर जल्द ही रजिस्ट्री करा देंगे । इसके बाद आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव के पास ये लोग कई बार चक्कर लगाए लेकिन वे कोई न कोई बहाना बनाकर रजिस्ट्री करने में टाल मटोल करने लगे । इसके बाद दोनों को शंका होने पर पता किये तो आरती वैष्णव के नाम पर दी गई ऋण पुस्तिका फर्जी होने की जानकारी मिली तथा उनके नाम पर कोई भी भूमि डुमरपाली में स्थित ही नही होने की बात का भी पता चला । इसके बाद जब दोनों मां, बेटे आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वेष्णव के पास जाकर अपनी जमीन वापस मांगने के लिये गये तो आरती वैष्णव तथा भूपेन्द्र वैष्णव द्वारा देहरी और उसके बेटे गोदाम साव को रेप के केस में फंसा कर जेल भिजवा देने की धमकी देने लगे । आवेदिका के लिखित आवेदन पत्र पर से आरोपियों के विरूद्ध आज दिनांक 11.05.2020 को अपराध क्रमांक 30/2020 धारा 420,506,34 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।