बैलूर(ओडिशा) और ऑटोनगर (विशाखापटनम) से लाई जा रही थी अवैध कबाड़
रायगढ़। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अभिषेक मीना के मार्गदर्शन पर कोतवाली टीआई मनीष नागर व उनके स्टाफ द्वारा अवैध कबाड़ परिवहन पर कार्रवाई करने मुखबिरों के जरिये सूचनातंत्र मजूबत कर लगातार अवैध की जा रही है । इसी क्रम में दिनांक 10/08/2021 की रात्रि ऑटोनगर, विशाखापट्टनम तथा बैलूर ओडिशा से दो ट्रकों में करीब 25-25 टन का कबाड़ लोड होकर रायगढ़ के स्थानीय फैक्ट्री में अवैध रूप से खपाए जाने के लिए लाया जा रहा था जिसे ढिमरापुर के आगे नाकेबंदी कर पकड़ा गया । वाहन में करीब 20 लाख रूपये के कबाड़ लोड़ थे, जिसकी जप्ती कर दोनों वाहनों के चालक पर कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है ।
जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर को दिनांक 10/08/2021 की रात्रि करीब 08:00 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि कोतरारोड़ रेलवे क्रॉसिंग से पार होकर ईला माल के रास्ते ढिमरापुर की ओर दो ट्रकों में अवैध कबाड़ पूंजीपथरा की ओर जाने के लिये निकली है जिस पर थाना प्रभारी थाने से ढिमरापुर के आगे नाकेबंदी के लिये भेजे रात्रि करीब 08:30 बजे दो ट्रकों को पकड़ा गया है । ट्रक क्रमांक MH-12-FZ- 9052 में MSP स्क्रैप, छड़ के टुकड़े, पुराने वाहनों के बॉडी पार्ट्स लोहा का टुकड़ा आदि सामान रखा हुआ था । वाहन का चालक पठान आलम खान कबाड़ बेलूर उड़ीसा से लोड लेकर जामगांव के किसी फैक्ट्री में लेकर जाना बताया । चालाक पठान आलम के पास लोड कबाड़ के संबंध में कोई कागजात नहीं था जिस पर ढिमरापुर ओम साईं धर्मकांटा में वजन कराया गया ट्रक में करीब 24.700 मेट्रिक टन कबाड़ कीमती ₹10,00,000 लोड़ था।
वही दूसरे ट्रक क्रमांक AP-27-TW-2259 के डाला अंदर भी भारी मात्रा में एमएस स्क्रैप, सरिया के टुकड़े, कुछ पुराने वाहनों के कटा हुआ पाटर्स, लोहा का टुकड़ा आदि लोड था । वाहन का चालक और वेंकन्ना ट्रक में लोड कबाड़ को ऑटोनगर विशाखापटनम से लेकर जामगांव फैक्ट्री में ले जाना बताया । चालाक ट्रक में लोड कबाड़ के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया है जिस पर वाहन का धर्म कांटा ढिमरापुर में वजन कराया गया, वाहन पर 24.242 मेट्रिक टन कबाड़ कीमती ₹10,000,00 भरा हुआ पाया गया । इस प्रकार दोनों वाहनों में अवैध कबाड़ के चोरी होने के संदेह पर आरोपी 1-पठान आलम पिता अहमद खान उम्र 36 वर्ष निवासी आराडी तहसील व थाना सिल्लोड औरंगाबाद, मुंबई (महाराष्ट्र) तथा दूसरे वाहन चालक 2- आर. वेंकन्ना पिता श्रीरामलू 48 वर्ष निवासी दासरीविधी थाना साल्लूर जिला विजीनगर (आंध्र प्रदेश) के विरुद्ध इस्तगासा धारा 41(1+4)CrPC/379 IPC की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है । दोनों वाहनों को उर्दना पुलिस लाइन में सुरक्षित रखवाया गया है ।
थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के निर्देशन पर कार्यवाही में प्रधान आरक्षक शंकर सिंह क्षत्रि, संजय तिवारी, आरक्षक उत्तम सारथी, हेम सोन, विनोद शर्मा, अजय साय, मनोज पटनायक, पुष्पेन्द्र जाटवर की अहम भूमिका रही है ।