आई कार्ड व मेडिकल स्टोर जाने का बहाना बनाने वालों की पर्चियों की होगी जांच ग़लत पाए जाने पर होगी कार्यवाही
रायगढ़ । कोरोना वायरस (कोविड- 19) के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जनसामान्य को संक्रमित बीमारी से बचाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायगढ़ द्वारा दिनांक 22.03.2020 से पूरे जिले में पूर्ण तालाबंदी (लाकडाउन) किया गया है । साथ ही कल विभिन्न माध्यमों से जिले के जनसामान्य को सूचित किया गया था कि वे लाक डाउन दौरान आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य दुकाने बंद रखें तथा अनावश्यक घर से बाहर ना निकले ।
विदित है कि दिनांक 23.03.2020 को लोगों द्वारा लॉकडाउन की अनदेखी की जा रही थी। इसी परिपेक्ष्य में आज दिनांक 24.03.2020 को सुबह करीब 6:00 बजे पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा ड्यूटी पर लगे जवानों को ब्रीफ कर समझाइश दी गई कि व्यवस्था बनाए रखने हेतु लोगों को समझाइश दी जानी है एवं समझाइश के बावजूद यदि आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कार्यवाही की जावे।
वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस के जवान पूरे शहर एवं तहसील थाना क्षेत्र पर व्यवस्था में लगे हुए थे । सुबह से ही नाकेबंदी पॉइंट पर लोगों को समझाइश दी जा रही थी कि इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कोतरारोड में पी. सविता राव निवासी मस्तागली कोतरा रोड द्वारा shaadi.com नाम से ऑफिस खोलकर अपने अन्य 3 स्टाफ के साथ ऑफिस खोलकर संचालन किया जा रहा था जिन्हें समझाइश दिया गया था उसके बावजूद ऑफिस में काम का संचालन करना पाए जाने पर संचालक सहित 04 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 188, 34 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर किया गया है । इसी प्रकार चौकी जूटमिल क्षेत्र में रहने वाली कबीर चौक की 19 वर्षीय युवती घर से बाहर भगवान के लिए पान लेने जाने के लिये निकली थी जिसे समझाईश देने के बाद पुलिस स्टाफ से हुज्जतबाजी करने लगी जिसके विरुद्ध चौकी जूटमिल में धारा 188 ता.हि. के तहत कार्यवाही किया गया है ।
थाना कोतरारोड़ क्षेत्र में एक दुकानदार द्वारा थाना प्रभारी व स्टाफ से अपनी दुकान को बंद करने से मना कर बहसबाजी करने लगा जिस पर धारा 188 ता.हि. की कार्यवाही की गई है । थाना खरसिया क्षेत्र में भी 4 प्रकरण धारा 188 के दर्ज किए गए हैं ।
आज नाकेबंदी चेकिंग कई व्यक्ति निर्धारित आई कार्ड नहीं रखे थे जिन्हें निर्धारित आई कार्ड रखने को कहा गया है यदि कल जांच दौरान आई कार्ड गलत पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया जावेगा ।
कई लोगों के द्वारा मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल चेकअप कराने जाना बताए । यह अनिवार्य सेवा अंतर्गत आता है किंतु कई लोग इन सेवाओं के नाम पर बहानेबाजी कर बच निकलना चाह रहे थे, ऐसे में जिला पुलिस प्रत्येक मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की करता है कि दवाई पर्चियों एवं बिल पर तारीख अवश्य दर्ज करें जिसकी जांच कराई जावेगी इस प्रकार बहानेबाजी कर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध भी ipc की धारा 420 धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया जावेगा।
देर शाम तक नाकेबंदी प्वाइंटों में वाहनों की जांच दौरान अनावश्यक घूमते हुए दो पहिया/ तीन पहिया वाहन चालकों के वाहनों के दस्तावेज आदि चेक किए गए एवं चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के तहत कुल 186 मामले पूरे जिले में बनाए जा चुके हैं जो रात्रि तक और बढ़ेगा।