रायगढ़। पुलिस चौकी खरसिया (थाना खरसिया) के अप.क्र. 220/2020 धारा 451, 384, 387, 506(B), 120(B), 34 IPC + 388, 419, 420 IPC में आरोपिया आरती वैष्णव पति भूपेन्द्र वैणव उम्र 35 साल निवासी खरसिया को कल दिनांक 02.05.2020 को खरसिया पुलिस द्वारा उसके घर पर दबिश देकर आरोपिया को गिरफ्तार किया गया था । मौके से उसका पति व इस प्रकरण का संयुक्त आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव फरार हो गया था जिसे आज खरसिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है ।
प्रकरण की विवेचना दरम्यान खरसिया पुलिस द्वारा आवेदक/प्रार्थी खिलावन सिंह राठौर एवं गवाहों का धारा 164 जाफौ का बयान कराया गया, PRO से इनके द्वारा चलाए जा रहे न्यूज़ पोर्टल के दोनों अधिकृत व्यक्ति है या नहीं इसकी जानकारी ली गई, तब पता चला कि वर्तमान में दोनों ही अनादि न्यूज़ से जुड़े नहीं है और इनके द्वारा सोशल मीडिया में प्रार्थी/आवेदक खिलावन सिंह राठौर को बदनाम करने के लिए गलत तरीके से इस न्यूज़ पोर्टल का उपयोग किया गया था, जिस पर इस प्रकरण में धारा 419, 420 IPC एवं झूठे बलात्कार के प्रकरण में फंसाने की धमकी देने पर धारा 388 IPC जोड़ी गई है ।
दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में खारीज होने के बाद जब खरसिया पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिये गई तो वे घर के दरवाजे को अंदर से ताला बंद कर पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे थे । काफी समझाइश के बाद भी जब वे नहीं माने तो मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट खरसिया को बुलाया गया जिनके समक्ष पंचनामा, वीडियोग्राफी की गई । मोहल्ले के पार्षद एवं भूपेन्द्र वैष्णव के बड़े भाई के आने के बाद आरती वैष्णव घर का दरवाजा खोली । तब पुलिसवालों द्वारा आरती वैष्णव को हिरासत में लिया गया तथा उसका पति आरोपी भूपेंद्र वैष्णव मौके से फरार हो गया था ।
फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिये खरसिया पुलिस द्वारा मुखबिर व अपने स्टाफ तैनात किये गये थे । खरसिया पुलिस को सूचना कि आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव रायगढ़-कोरबा जिला के बार्डर के गांव में छुपा है जिसे पुलिस पार्टी रात में हिरासत में लेकर थाना खरसिया लाया गया , रात में भूपेन्द्र वैष्णव सुरक्षा में लगे जवानों से हुज्जतबाजी कर रहा था और थाने से भागने का प्रयास किया, तब सुरक्षा की दृष्टि से उसे हथकड़ी लगाया गया । आरोपी कल अपने बाईक से अपनी घर से भागा था उस बाईक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की जप्ती आरोपी से की जानी थी इसलिए आज उसके उसके घर ले जाया गया । जहां उसके निशादेही पर उसकी बाईक जिसमें साधना न्यूज सामने लिखा हुआ है तथा उसकी डिक्की से अनादि न्यूज का माइक हेडलर एवं उसके पास से साधना TV का आई कार्ड (जिसका यह सदस्य नहीं है) आदि अन्य वस्तुएं मिले हैं, जिनकी जप्ती की गई बाद उसे रिमांड में माननीय न्यायालय पेश किया गया है । जहां से उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल कराया गया है ।
आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव द्वारा गिरफ्तारी के डर से वर्तमान में बगैर अनुमति एक स्थान से दूसरे स्थान का दौरा कर लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया है , जिस पर धारा 188,279,270 IPC,तथा महामारी एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पृथक से एफ.आई.आर. दर्ज किया जा रहा है ।
आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव का पूरा कच्चा चिट्ठा खरसिया पुलिस तैयार किये हुये है । उसके विरूद्ध पूर्व में विभिन्न थानें में दर्ज हुये 07 अपराधिक प्रकरण – डकैती, छेडखानी, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, मारपीट गाली गलौच एवं जातीय हिंसा फैलाने संबंधी अपराधों की हिस्ट्री चालान के समय न्यायालय पेश की जावेगी । इसके पहले भी खरसिया पुलिस द्वारा वर्ष 2011 में भूपेन्द्र वैष्णव को 04 बार 110 CrPC की कार्यवाही जा चुकी है ।