वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. इसके अलावा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं वो 30 जून तक इसे कर सकते है.
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने देश की इकोनॉमी से जुड़े बड़े एलान किए. देश में लॉकडाउन की स्थिति के दौरान आम लोगों से लेकर कंपनियों, कारोबारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं.
दूसरे ATM से कैश निकालने पर चार्ज खत्म
वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले तीन महीनों के लिए ग्राहकों को बैंकों के एटीएम से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा. अभी दूसरे बैंकों के एटीएम से एक तय लिमिट के बाद कैश निकालने पर ग्राहकों को चार्ज देना पड़ता है. 30 जून तक ग्राहकों को एटीएम से कैश निकालने पर कोई चार्ज नहीं होगा.
बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने पर चार्ज 3 महीनों के लिए खत्म
इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर जो चार्ज वसूला जाता था उसे भी तीन महीनों के लिए खत्म कर दिया गया है. 30 जून तक ग्राहकों को अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की चिंता नहीं करनी होगी.
आधार-पैन के लिंक की तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ाई
वित्त मंत्री ने कहा कि आधार और पैन को लिंक कराने की आखिरी तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दिया गया है और अब लोग इस तारीख तक अपने पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं.
इनकम टैक्स के मोर्चे पर दी ये राहत
वित्त मंत्री ने एलान किया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए वो लोग 30 जून 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं. इसके अलावा देरी से आईटीआर फाइल करने वालों के लिए ब्याज की दर भी 12 फीसदी से घटाकर सिर्फ 9 फीसदी कर दी गई है.
विवाद से विश्वास स्कीम को बढ़ाया गया
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एलान किया कि विवाद से विश्वास स्कीम को भी 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है. इस पर आखिरी तारीख तक 10 फीसदी का अतिरिक्त चार्ज भी नहीं देना होगा. बता दें कि इस अतिरिक्त चार्ज से पहले 31 मार्च 2020 तक ही छूट थी.
कंपनियों के लिए एलान
कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संभागों के लिए भी वित्त मंत्री ने कुछ एलान किए है. कंपनियों को बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है और इसके लिए उन्हें 30 जून 2020 तक राहत दी गई है.
GST रिटर्न में राहत का एलान
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है. 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए देरी से जीएसटी रिटर्न भरने पर उन्हें कोई ब्याज, लेट फीस या पेनल्टी नहीं देनी होगी. इसके अलावा एलान किया गया कि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. हालांकि 15 दिन के बाद उनके लिए लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टी 9 फीसदी की दर पर रहेगी.
कंपोजीशन स्कीम पर ये एलान हुआ
इसके अलावा वित्त मंत्री ने एलान किया कि कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी आखिरी तारीख को 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है.
निर्यातकों और आयातकों दोनों को राहत
लॉक डाउन के दौरान निर्यात करने वाले एक्सपोर्टर्स और आयात करने वाले इंपोर्टर्स को राहत देने के लिए कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा. ये 30 जून 2020 तक जारी रहेगा.
वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा था कि सरकार ने देश की वर्तमान दिक्कतों के चलते कई उपायों के बारे में विचार किया है. इसमें इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर बाजार में भी शानदार उछाल देखा गया. सेंसेक्स में 1200 अंकों से ज्यादा की तेजी आई थी.
वित्त मंत्री ने करीब 12.30 बजे इसको लेकर ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि वो मीडिया से बात करेंगी और इसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वो कुछ बड़े एलान कर सकती हैं. इसमें उन्होंने साफ किया था कि सरकार आर्थिक पैकेज को लेकर विचार कर रही है और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे प्राथमिकता पर लिया जाएगा.