रायगढ़, 30 सितम्बर2020/ कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों को 24 से 30 सितम्बर 2020 की रात्रि 12 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित किया गया था जिसे आगामी आदेश पर्यन्त अधिक्रमित करते हुये यह आदेश जारी किया है कि संपूर्ण रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन 01 अक्टूबर 2020 से प्रात: 10 बजे से सायं 6 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क पहनने के निर्देश के साथ की जा सकेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने जिले के समस्त दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे स्वयं मास्क पहनकार दुकान का संचालन करें एवं आने वाले ग्राहकों को भी मॉस्क पहनने के लिये कहे। साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करें। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये एवं दूरी बनाकर ग्राहकों को सामानों का क्रय-विक्रय करें। दुकानदार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक अगर ऐसे नहीं करते है तो उनके ऊपर 1000 रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा एवं एक सप्ताह के लिये उक्त दुकानों को सील कर दिया जायेगा। जिसके लिये दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र में प्रतिबंधित/अनुमति रहेगी-
नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा-ई-रिक्शा, रिक्शा आदि की सेवायें सशर्त संचालित की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण नियंत्रण हेतु कान्टेक्ट टे्रसिंग हेतु स्वेच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा ताकि टे्रवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध रहे एवं संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। इस हेतु आवागमन करने वाले समस्त यात्री ई-पास का स्वैच्छिक रूप से उपयोग करें। आवागमन स्थलों जैसे-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय जांच चौकी इत्यादि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्री कान्टेक्ट टे्रसिंग के उद्देश्य से ई-पास हेतु आवेदन करने के उपरांत ही आगे यात्रा कर सकेंगे। अन्य राज्यों से प्रवास करने पर पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे तथा होम क्वारेंटीन के नियमों का पालन करेंगे। होम क्वारेंटीन का उल्लंघन पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी।
सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय पर हाथ धोने/सेनेटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यत: सुनिश्चित करेंगे। यदि कार्यालय में इस आदेश की अवहेलना पायी जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिये उत्तरदायी माना जायेगा तथा फ्लाईंग स्क्वाड तथा संबंधित इंसिडेंट कमांडर/उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड आरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से की जा सकेगी।
छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17.7.2020 द्वारा (कोविड-19)के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनियम के तहत कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 10920/कोरोना सेल/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.7.2020 द्वारा निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु नायब तहसीलदार एवं उच्च अधिकारी, पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, नगरीय प्रशासन विभाग के राजस्व निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक एवं उच्च अधिकारी, कृषि उपज मंडी के मंडी इंस्पेक्टर एवं उच्च अधिकारी तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव एवं उच्च अधिकारी को आदेशित किया गया है।
दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवायें। 04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें। जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चौंक चौराहों पर इक_ा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा। होटल/रेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन/ पार्टी प्रतिबंधित रहेगा।
सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें-
सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान परिसर में एक-एक मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेङ्क्षसग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इक_ा न होने दिया जाये। सोशल डिस्टेसिंग/ फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। वर्क फ्राम होम को बढ़ावा दिया जावे। संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
दाण्डिक प्रावधान-
उपरोक्त प्रतिबंध आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, महामारी एक्ट तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहंी होगी। यह आदेश दिनांक 30-09-2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रभावशील होगा।