रायगढ़, 3 मई 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने रायगढ़ जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण व प्रसार के रोकथाम के संदर्भ में ग्रीन जोन में वर्गीकृत किए जाने के पश्चात जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व अन्य गतिविधियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए है। जिला रायगढ़ में अनुमति प्राप्त दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग, फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) के साथ दुकान संचालित होंगी।
परन्तु सब्जी दुकानों का संचालन प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) के साथ दुकान संचालित होंगी।
परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियॉं जिले में प्रतिबंधित रहेगी-जिले में सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस, सिटी बस, टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा की सेवाएं। व्यक्तियों का अंतर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से, गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियॉं। सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन, डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। सभी हास्पिटिलिटी सेवाएं बंद रहेंगी, अपवाद-स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय सेवक,स्वास्थ्यकर्मी श्रमिक, पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो को छोड़कर। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोटर्स काम्पलेक्स), स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान, थियेटर, बॉर तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक, हॉट बाजार, मेला। पान ठेले पूर्णत: प्रतिबंध रहेंगे तथा पान, गुटखा, तम्बाकु, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि की बिक्री, उपभोग,सेवन प्रतिबंधित रहेगा। सभी नाई, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ आदि सेवाएं भी बंद रहेगी। रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, होटल, चाय की दुकान, नास्ता दुकान, कैफे, चॉट, गुपचुप ठेला, जुस एवं आइस्क्रीम के ठेले एवं फॉस्ट फुड ठेला का संचालन प्रतिबंधित रहेगी। सभी सामाजिक,राजनैतिक,खेलकूद, मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक गतिविधियॉ एवं अन्य सामाजिक आयोजन। सभी धार्मिक स्थान, पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगी।
व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय के तहत-सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7 बजे से प्रात: 7 बजे तक पूर्णत: प्रतिबधित रहेगी। आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे। ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक खुले रहेंगे।
सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्ते-दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इक_ा न होने दिया जाये। दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 05 (पांच) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार/अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियो की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
दाण्डिक प्रावधान:- उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।