कोरोना के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्यवाही, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़, 31 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19)एक संक्रामक बीमारी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य है कि कोरोना से पीडि़त व्यक्ति के संपर्क से दूर रहे तथा ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित है या संक्रमित होने की शंका है उन्हें संगरोध की सख्त हिदायत है।

रायगढ़ जिले में इस बीमारी के फैलने या संक्रामक होने की संभावना है। रायगढ़ जिले के सीमाओं से लगे हुए अन्य जिलों में यह बीमारी संक्रामक है। रायगढ़ जिला खनन क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ-साथ जिले की सीमा अन्य प्रदेशों से जुुड़े होने के कारण जिले में लगातार आवागमन एवं परिवहन होता है। इस संबंध में राज्य शासन एवं जिला स्तर से उक्त संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण तथा निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संंबंध में दिशा-निर्देश एवं एडवायजरी जारी किए गए है। जिसमें आंशिक संशोधन किया गया है। कोरोना वायरस के नियंत्रण दृष्टिगत संपूर्ण देश में लॉक डाउन 25 मार्च 2020 से प्रारंभ होकर आगामी 21 दिन तक के लिए लागू रहने के निर्देश है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1)के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेशित किया है कि यदि कोई व्यक्ति को लेकर पर्याप्त कारण, जानकारी या आवश्यकता है यह मानने के लिए कि वह कोरोना से संक्रमित है या वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो कोरोना से संक्रमित हो सकता है या है, यह अनिवार्य होगा कि ऐसा व्यक्ति तुरंत सहयोग करके सारी जानकारी घोषित करेगा एवं सभी संभावित सहयोग निगरानी दल को देगा एवं उनके द्वारा दिए गए निर्देश (मौखिक या लिखित)जो कि निगरानी जांच निरीक्षण, भौतिक परीक्षण क्वारेंटीन संगरोध और इलाज से संबंधित है और ऐसे व्यक्ति से संपर्क में आये हुए अन्य व्यक्ति पर भी लागू होगा, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या इलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 एवं धारा 144 की दं.प्र.सं.के इस आदेश की अवहेलना करने के लिए दण्ड का भागी होगा।

ऐसे जगहों के सभी मालिक, प्रबंधक, निवासरत सभी व्यक्ति पर यह बाध्यता होगी कि वे राज्य शासन द्वारा जारी दूरभाष टोल फ्री नंबर 104 से संपर्क करके ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे ऐस व्यक्तियों के संपर्क में आये है जो कोरोना के संक्रमित होने की आशंका है या कोरोना से संक्रमित देशों से आये है, इस हेतु जिला चिकित्सालय एवं रेलवे स्टेशन रायगढ़ में हेल्प डेस्क बनाया गया है, के बारे में जानकारी देंगे और वे बाध्य होंगे कि वे तुरंत सहयोग देकर ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए अप्रतिबंधित और आवश्यक सारी जानकारी का खुलासा करेंगे और सहायता देंगे जो निर्धारित स्वास्थ्य दल, जांच दल को अपना कार्य करने के लिए आवश्यक होगा। इन दलों के द्वारा दिए गए निर्देशों (लिखित या मौखिक)का पालन करेंगे जो निगरानी जांच एवं भौतिक परीक्षण संगरोध और इलाज के लिए आवश्यक होगा। ऐसे किसी परिसर के अस्थायी बंद, मुद्रण, निकासी, धुमन, सफाई इत्यादि के लिए दिए गए आदेशों का पालन करेंगे एवं सहयोग प्रदान करेंगे। यदि उपरोक्त में से किसी उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति धारा 144 दं.प्र.सं.1973 में इस आदेश के अतिरिक्त धारा 270, 188 आईपीसी 1860 का उल्लंघन मानते हुए दण्ड का पात्र होगा।

इस आदेश में परिसर का तात्पर्य रायगढ़ जिले में स्थित शासकीय, अद्र्धशासकीय, निजी संस्थाएं जैसे कि आश्रम, छात्रावास, हॉल, लॉज, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रिसार्ट, छोटे मध्यम-बड़े उद्योग, खदान, निजी शिक्षण संस्था, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरूद्वारा, चर्च हाट-बाजार एवं निजी घर से है।

इस धारा के प्रभावशील रहते तक जिला रायगढ़ में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम, अवांछित विचरण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजन, क्लब हाऊस एसोसियेशन बिल्डिंग आदि को जिला दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेशित किया जाता है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी इस आदेश के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार इस आदेश के पालन करवाने के लिए अधिकृत किया जाता है। यह आदेश रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभावशील होगा जो 14 अप्रैल 2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।


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