छत्‍तीसगढ़ में छात्र या पालक के खाते में जमा होगी ग्रीष्म अवकाश के कुकिंग की राशि

रायपुर। छत्‍तीसगढ़ में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में एक मई से 15 जून तक 39 कार्य दिवस की ग्रीष्म अवकाश अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कास्ट की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से छात्र या पालक के बैंक खाते में जमा की जाएगी। आयुक्त लोक शिक्षण डाक्‍टर कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक स्कूल के छात्रों को 202 रुपये और मीडिल स्कूल के छात्रों को 291 रुपये दिए जाएंगे।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में यह कहा गया है कि राज्य में ग्रीष्म अवकाश अवधि में खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता के रूप में कुकिंग कास्ट की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से छात्र या पालक के बैंक खाते की जानकारी एकत्र कर मध्यान्ह भोजन योजना साफ्टवेयर में प्रविष्टि संबंधी कार्य सभी विकासखण्डों में प्रगति पर है। प्रविष्टि कार्य पूरा होने के बाद डीबीटी कार्य किया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 39 दिवस का खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता अंतर्गत केवल कुकिंग कास्ट की राशि ही प्रदान की जाए। इस अवधि के लिए रसोईया मानदेय का भुगतान नहीं किया जाना है। प्राथमिक स्कूल के छात्र-छात्राओं को पांच रुपये 19 पैसे प्रति दिन की दर से 202 रुपये और मीडिल स्कूल के छात्रों को 7 रुपये 45 पैसे प्रति दिन की दर से 291 रुपये दिए जाएंगे।

बैंक के माध्यम से राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा छात्र या पालक के खाते में हस्तांतरित की जाए। किसी कारणवश यदि किसी छात्र की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर असफल होती है तो असफल होने संबंधी जानकारी बैंक से प्राप्त कर उसे निराकृत किया जाए।


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