कोविड-19 को लेकर एसपी कार्यालय से जिले के उद्योगों, खदान प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर्स को निर्देश , उद्योगों, खदान एवं ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाहर से आए कर्मचारी को करें निर्धारित अवधि तक क्वॉरेंटाइन,  बगैर सूचना दिए  कर्मचारियों से काम लेने पर होगी प्रबंधक पर कार्यवाही

रायगढ़।    पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा आज पुलिस कार्यालय से जिले के समस्त उद्योगों, खदान प्रबंधक एवं ट्रांसपोर्टरों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है ।

एसपी श्री संतोष कुमार सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उद्योगों में कार्यरत कर्मचारी, ठेका श्रमिक अपने गृह ग्राम (दिगर जिला या अन्य प्रांत) चले गए थे । ऐसी जानकारी मिली है कि अनलॉक फेस-1 में बहुत से कर्मचारी व ठेका श्रमिक काम पर लौटे हैं, जिन्हें उद्योगों द्वारा निर्धारित अवधि तक क्वॉरेंटाइन किए बगैर उनसे काम लिया जा रहा है, जो अनुचित है  । जिसे संज्ञान में लेते हुए जिले के समस्त उद्योगों, खदान प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर्स को पत्र जारी किया गया है कि वे सभी संबंधित थानों में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध करावें तथा दिगर प्रांत/ जिलों से आए कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों को निर्धारित अवधि तक क्वॉरेंटाइन करें ।

श्री सिंह द्वारा यह भी बताया गया कि जिले के उद्योगों द्वारा नए कर्मचारियों, ठेका श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है किंतु उनका नियमानुसार थाना/चौकी में जानकारी नहीं दी जा रही है।उन्होंने बताया कि क्राइम कंट्रोल के लिए थाना अंतर्गत निवासरत सभी व्यक्तियों का वेरिफिकेशन होना आवश्यक है । समय-समय पर डीएसबी कार्यालय द्वारा कंपनियों से उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों का वेरिफिकेशन प्राप्त किया जाता है, जो पुलिसिंग की सामान्य प्रक्रिया है । सभी उद्योगों, खदान प्रबंधक एवं ट्रांसपोर्टर्स जल्द ही अपने कर्मचारियों का वेरिफिकेशन होने की जानकारी डीएसबी कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनका वेरिफिकेशन थाना/चौकी से करा लिया जावे। इसके बाद जानकारी जिसमें परिचय पत्र, फोटो , बॉयोडाटा थाना को दिए बगैर कंपनियों द्वारा कार्य लिया जाता है तो संबंधित प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।


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