16 अगस्त मध्य रात्रि से 23 अगस्त मध्य रात्रि तक ट्रक मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स एवं टॉयर-ट्यूब की दुकानों के संचालन के लिए जारी हुआ निर्देश, शहर के बाहर व राजमार्ग पर स्थित ये दुकाने सुबह 7 से पूर्वान्ह 11 बजे तक खुलेंगे, अन्य शर्तो का भी करना होगा पालन

रायगढ़, 16 अगस्त 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु नगरीय क्षेत्र में अत्यावश्यक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी है। इसी तारतम्य में (नगर पंचायत सरिया एवं धरमजयगढ़) को छोड़कर रायगढ़ नगरीय सीमा क्षेत्र में रायगढ़ मुख्य शहर से आउट-साईट या राज्यमार्ग पर स्थित ट्रक मरम्मत दुकान, स्पेयर पार्ट्स की दुकान एवं टॉयर-ट्यूब की दुकान आदि को सुबह 7 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक संचालित किये जाने की अनुमति विभिन्न शर्तो के अधीन दी है। उक्त आदेश 16 अगस्त 2020 की रात्रि 12 बजे से 23 अगस्त 2020 के रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
ट्रक मरम्मत दुकान, स्पेयर पाटर््स की दुकान एवं टॉयर-ट्यूब की जिन शर्तो के अधीन खोलने की अनुमति दी गई है इनमें फर्म/संस्थान को पंजीकृत होना अनिवार्य है। दुकान/संस्थान  में न्यूनतम कर्मचारी रहेंगे, जिन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा दुकान एवं संस्थान में आने वाले क्रेतागण को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शासन के दिशा-निर्देशानुसार फिजीकल एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। फर्म एवं संस्थान में हाथ धोने एवं सेनीटाईजर की व्यवस्था करना अनिवार्य है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/एडवायजरी, आदेश का पालन बंधनकारी होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संबंधित फर्म के संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त शर्तो तथा शासन के दिशा-निर्देश/एडवायजरी/आदेश की शर्ताे का उल्लंघन होने पर भा.द.सं.1860 की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। भविष्य में यदि इस जिले को हॉट-स्पॉट घोषित किया जाता है तो यह आदेश स्वमेव निरस्त मानी जाएगी। जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट एवं कंटेन्मेंट जोन में नहीं नहीं होगी।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here