प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल तक पहुंचाने के लिए जारी हुआ निर्देश, कहा- स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही ले जाया जाए, पढ़िए पूरी खबर…

  1. शासन के द्वारा संचालित आश्रय स्थल/रिलिफ कैम्प में निवासरत प्रवासी श्रमिकों के कार्य कौशल की पहचान या चिन्हांकित किया जाकर उसके अनुसार उपयुक्त कार्य उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा पंजीयन किया जाएगा. कौशल चिन्हित करने के बाद उसका जिला स्तर में अनुमति प्राप्त उद्योगों या गतिविधियों में प्लेसमेंट के लिये संभावना तलाशकर कार्य दिलाया जाये अथवा पूर्व से कार्यरत कार्यस्थल के लिए इच्छुक होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाए.
  2. जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद ही स्वस्थ्य पाये जाने पर ही राज्य के भीतर अन्य स्थानों पर जाने की अनुमति दी जाए.
  3. संदर्भित पत्र (कमांक-3) के माध्यम से पूर्व में ही श्रमिकों का अन्य राज्यों में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है. अतः यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि प्रवासी श्रमिकों के कार्यस्थल तक आवागमन जिले के भीतर या अंतरजिला अर्थात छग राज्य के भीतर हो सकता है, राज्य के बाहर नहीं.
  4. श्रमिकों के आवागमन के लिए वाहन व्यवस्था में प्रर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप बस या वाहन को सैनिटाइज करना एवं अन्य कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाए.
  5. कोरोना संक्रमण के रोकथाम व नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों एवं छग शासन द्वारा जारी संदर्भित पत्र (कमांक-2) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए.
  6. परिवहन अवधि में समुचित वाहन से यात्रा के दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रमिकों के लिए पौष्टिक भोजन एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए.

 


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