ब्याज पर ली थी रूपये, देरी होने पर कर्जदार ने की मारपीट, कर्जा एक्ट के तहत जुर्म दर्ज

रायगढ़। आवेदिका श्रीमती कुन्तिमा सिदार पति महेत्तर सिदार उम्र 35 वर्ष सा0 कुसमुरा थाना कोतरारोड दिनांक 28/02/2020 को लिखित आवेदन थाना कोतरारोड़ में घनश्याम पटेल पिता रामलाल पटेल निवासी कुसमुरा ‍के विरूद्ध ब्याज की रकम देने में विलम्ब होने पर गाली गलौच कर मारपीट करने के संबंध में दिया गया है । पीडिता बतायी कि घनश्याम पटेल से 3,50,000/- रू0 ब्याज पर उधारी ली थी जिसका स्टाम्प पेपर मे लिखा पढी करायी थी और प्रति माह ब्याज रकम 24,000 रूपये देते आ रही थी । घनश्याम पटेल इसके सास की 75 डिसमिल भुमि का श्रण पुस्तिका एवं LED TV को भी ले गया था । पिछले महिना कुन्तिमा सिदार ब्याज रकम नही देने के कारण दिनांक 28/02/2019 के 10/00 बजे घनश्याम पटेल अपने घर बुलाकर पुरा पैसा वापस करने के लिए कुन्तिमा सिदार को बोला । तब कुन्तिमा सिदार तत्काल पैसा नही दे पाउंगी बोली तो घनश्याम पटेल अश्लील गाली गुफ्तार कर दो थप्पड कुन्तिमा सिदार को मारकर रूपये जल्दी लौटाने की धमकी देने लगा ।

आवेदन पत्र की जांच में गवाहों का कथन लेखबद्ध कर आवेदिका का मुलाहिजा कराया गया, जांच पर आरोपी घनश्याम पटेल के विरूद्ध थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 37/2020 धारा 384, 294, 506, 323 भा0द0वि0, 4 कर्जा एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है ।


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