रायगढ़, 16 अगस्त 2020/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने जिले में कोविड-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु आदेश जारी कर रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर पंचायत सम्पूर्ण क्षेत्र को 18 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे से 25 अगस्त मध्य रात्रि 11.59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इस दौरान अनुमति प्राप्त विभिन्न गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि किरोड़ीमल नगर पंचायत क्षेत्र के समस्त शासकीय, अद्र्धशासकीय, अशासकीय कार्यालयों को आमजन हेतु उक्त अवधि तक के लिए बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी न्यूनतम क्षमता के साथ शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। किरोड़ीमल नगर पंचायत क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो.रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छुट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन को छोड़कर सभी सीमाओं को एतद् द्वारा सील किया जाता है। सिर्फ वाणिज्यिक कार्गो के परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में (रात में ही) होगी। उक्त क्षेत्र की सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी।
विभिन्न गतिविधियों के लिए निर्धारित समय
ठेले पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा-जाकर फल सब्जी विक्रय करने वाले व्यक्तियों को विक्रय करने की अनुमति प्रात: 06.00 बजे से 12.00 बजे तक होगी। स्थायी दुकानों/स्थानों पर विक्रय करने वाले व्यक्तियों को फल, सब्जी, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन संबंधी गतिविधियों की अनुमति प्रात: 07 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक होगी। मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त.प्रात: 07 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक रहेगी। राशन सामग्री/किराना दुकानों का संचालन सशर्त.प्रात: 7 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक रहेगी। दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट) घर पर जाकर दुध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 07 बजे से 10 बजे एवं सायं 05 बजे से सायं 07 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दवाई दुकानें प्रात: 07 बजे से सायं 07 बजे तक सोशल/फिजिकल डिस्टेन्स का पालन करते हुए तथा अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल दुकानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति होगी। टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आईटीआधारित सेवायें/ मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें दोपहर 12 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। पशु आहार, पक्षी आहार (बर्ड फीड) एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं व सेवाएंए पशु चिकित्सा सेवाएं (वेटनरी सर्विसेस)एवं पेट्स शॉप व एक्वेरियम, कृषि मशीनरी विक्रय/स्पेयर पार्टस तथा कृषि उत्पाद कीटनाशक, उर्वरक, बीज से संबंधित दुकानें.ये दुकानें दोपहर 12 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
होटल/रेस्टोरेंट के लिये निर्देश
होम डिलीवरी रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवायें। हॉटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि पूर्व से रूके हुये व्यक्तियों/पर्यटकों/मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टाफ हेतु संचालित हो। किन्तु इनमें नये व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा। टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।
आमजन के लिये घर से बाहर निकलने के संबंध में निर्देश
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। विदेश से आने वाले सभी नागरिक अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वारेंटीन की निगरानी में रखे गए हैं, उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारेंटीन की अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे तथा ऑनलाईन निगरानी हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी होम क्वारेंटीन मॉनिटर एप डाउनलोड कर अनिवार्य रूप से रजिस्टर करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यत: अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।
उद्योग व फैक्ट्रियों के लिये निर्देश-
किरोड़ीमल नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी। यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों के अंदर करनी होगी। आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री/इकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करना होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान/इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित) अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरश: अनिवार्य रूप से पालन करेंगे।
विभिन्न आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों व प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में निर्देश-
फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की शर्त पर आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले विभिन्न कार्यालय/प्रतिष्ठान को उपरोक्त प्रतिबंधों से बाहर रखा जाता है, जिनमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण)कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, राजस्व, जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनपद पंचायत, कृषि, खाद्य, सहकारिता एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी शामिल है। ये सभी कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे एवं कार्यालय के पदाधिकारी तथा कर्मी न्यूनतम क्षमता के साथ शासकीय कार्यालय का निष्पादन करेंगे। किन्तु विधानसभा सत्र को देखते हुए शेष शासकीय कार्यालय के सभी पदाधिकारी तथा कर्मी विधानसभा के प्रश्नो के उत्तर तैयार करने हेतु उपस्थित रहेंगे। पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास) के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर) भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवायें जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं, दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबधित परिवहन सेवायें, मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम, वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन। बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि के साथ जेल, अग्निशमन सेवायें, एटीएम भी शामिल है। पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पोस्टल सेवायें खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति, न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल हैं। इसके साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।
बैंकिग सेवाओं के लिए निर्देश-
किरोड़ीमल नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं. सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। सभी बैंकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय से अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।
आदेश के अंतर्गत खुले रहने वाले सभी प्रतिष्ठान निर्धारित स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188 के तहत दण्डनीय होंगे। उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संशय उत्पन्न होने पर जिला दण्डाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश दिनांक 18 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे से दिनांक 25 अगस्त 2020 की रात्रि 11.59 बजे तक प्रभावशील रहेगा।