राज्यों को ज्यादा अधिकार के साथ आज से देशभर में लॉकडाउन 4.0 लागू, 31 तक पाबंदी

नई दिल्ली, 17 मई 2020. कोरोना के देशव्यापी संकट के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है. लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सोमवार से लॉकडाउन 4.0 देशभर में प्रभावी हो गया है क्योंकि तीसरे लॉकडाउन की मियाद रविवार को खत्म हो चुकी है. केंद्र सरकार ने इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं जिसकी मांग खासकर गैर भाजपा शासित राज्य लगातार कर रहे थे.

लॉकडाउन की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे. राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किस क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं. लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी.

केंद्र सरकार ने पूरे देश को 5 जोन में बांट दिया है. अब तक देश में केवल 3 जोन बनाए गए थे. रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के के साथ दो नए जोन बनाए गए हैं. ये जोन बफर और कंटेनमेंट जोन हैं. बफर जोन को लेकर अभी तक क्या नियम अपनाएं जाएंगे, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

 

पहले मरीजों की संख्या के आधार पर ही जोन निर्धारित किए जाते थे. कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी. कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर सख्त पाबंदी होगी. लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी. इस जोन में घर-घर जाकर लोगों की सेहत की जांच की जाएगी. केंद्र सरकार ने जोन निर्धारित करने का अधिकार इस बार राज्यों पर छोड़ा है.

राज्यों के पास अब हैं ज्यादा अधिकार

लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें दी गई हैं. इन रियायतों के साथ शर्तें भी जुड़ी हैं. इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी. पिछली बैठक में राज्यों ने ज्यादा रियायतों की मांग की थी. लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.

मेट्रो-स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को बढ़ाने के साथ ही गाइडलाइन जारी की है जिसमें ये साफ किया गया है कि देश भर में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा? रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी. मेट्रो रेल, स्कूल-कॉलेज होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे. लेकिन रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है. मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है.

 

सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद

लॉकडाउन में सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा. सरकार के नियम कुछ मामलों में बेहद सख्त हैं. जहां ढील दी जा सकती है, वहीं ढील दी गई है. केंद्र की ओर से हालात को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है. इस बार सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़ गए हैं.

राज्यों के बीच चलेंगी बसें?

लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है. इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे. स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी. सिर्फ खिलाड़ी ही प्रैक्टिस के लिए उनका उपयोग कर सकेंगे और वहां कोई भी आयोजन नहीं कराया जा सकेगा.

 

जिम स्वीमिंग पूल रहेंगे बंद

लॉकडाउन 4.0 में जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी. धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे. वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी. लॉकडाउन 4 में कमोबेश वैसी ही पाबंदियां हैं लेकिन दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.


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