कोरोना: दिल्ली-मुंबई रेड, मंडी-शिमला ग्रीन, जानें कौन-से जोन में है आपका जिला, देश भर में 17 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन, पूरे देश के जिलों में 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ कुछ छूट

नई दिल्ली, 01 मई 2020. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया है. देशव्यापी लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा जिसकी अवधि पहले 3 मई को खत्म हो रही थी. कोरोना के मामलों को ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अलग-अलग जिलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तीन जोन में बांटने का काम किया है. इन्हीं जोन के हिसाब से जिलों को लॉकडाउन में छूट और सख्ती रखने का काम किया जाएगा.

ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तें के साथ छूट देने का फैसला लिया गया है. लेकिन रेड जोन में किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी. ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है. दफ्तर और फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ शुरू करने की इजाजत दी गई है. उदाहरण के लिए इन दफ्तरों और फैक्ट्रियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा. इसके अलावा कार्यस्थल को समय- समय पर सैनेटाइज करना होगा. यहां स्पष्ट कर दें कि ये राहत सिर्फ ग्रीन जोन के इलाकों के लिए है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नियमों के अनुसार, अब अगर जिले में 21 दिनों से कोई कोरोना वायरस का नया केस नहीं आता है, तो वह ग्रीन जोन में आएगा. पहले ये समय 28 दिनों का था.

लॉकडाउन खत्म होने की तारीख यानी 3 मई के बाद की लिस्ट के लिए 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं.

देश का कौन-सा जिला किस जोन में है, आप यहां चेक कर सकते हैं.

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Union Health Secry Preeti Sudan writes to Chief Secys of all states/UTs, designating dists across all states/UTs as Red, Orange & Green Zones.

Since recovery rates have gone up, distritcs are now being designated across various zones duly broad-basing the criteria: Preeti Sudan

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All States are accordingly requested to delineate the containment zones and buffer zones in the identified red and orange zone districts and notify the same: Union Health Secretary Preeti Sudan

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A district will be considered under Green Zone, if there are no confirmed cases so far or there is no reported case since last 21 days in the district: Union Health Secretary Preeti Sudan

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For dists having 1 or more municipal corporations, corporations&other areas of dists may be treated as separate units. If 1 or more of these have reported no cases for last 21 days,they can be considered 1 level lower in zonal classiflcation, if dist is in Red/Orange Zone:P Sudan

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In buffer zones, extensive surveillance for cases through monitoring of ILI/SARI cases in health facilities has to be taken up. States are requested to delineate the containment zones & buffer zones in the identified red and orange zone districts and notify the same: Preeti Sudan

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In buffer zones, extensive surveillance for cases through monitoring of ILI/SARI cases in health facilities has to be taken up. States are requested to delineate the containment zones & buffer zones in the identified red and orange zone districts and notify the same: Preeti Sudan

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स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अभी देश के मेट्रो शहर रेड जोन में ही रहेंगे, जहां पर कोरोना वायरस फैलने का अधिक खतरा है. यानी अभी भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को रेड जोन में ही रखा गया है.

इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9, राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में शामिल हैं.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, अबतक कुल 35 हजार से अधिक केस सामने आ चुके हैं. जबकि 1100 से अधिक लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं. देश में 8 हजार से अधिक लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं.

महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे चार राज्य हैं, जहां पर कोरोना वायरस का कहर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. सिर्फ महाराष्ट्र में ही कोरोना वायरस के कुल 10 हजार से अधिक केस सामने आए हैं और 400 से अधिक मौतें हुई हैं.

अन्य मुख्य बातें…

– राज्य के इनपुट के अनुसार केंद्र लगातार लिस्ट में बदलाव करेगा.

– एक हफ्ते की रिपोर्ट के आधार पर लिस्ट में बदलाव होते रहेंगे.

– रेड जोन में किसी भी तरह की मूवमेंट में छूट पर रोक होगी.

– ऑरेंज जोन में स्थानीय प्रशासन अपनी ओर से कुछ छूट दे सकता है.

– ग्रीन जोन में लॉकडाउन के सामान्य नियम लागू होंगे, यानी जरूरत की दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि, इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन ही जानकारी देगा.


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