रायपुर. 21 अप्रैल से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, राज्य के लोगों के मन में यह सवाल बरकरार है। कुछ जिलों के कलेक्टर ने स्थानीय स्तर पर गाइड लाइन जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 21 अप्रैल को समीक्षा के बाद कुछ शर्तों के साथ अन्य जरूरी गतिविधियों की छूट मिल सकती है, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक तो पहले की ही तरह लागू रहेगा। लॉकडाउन 2 की घोषणा करते वक्त पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल से कुछ शहरों को छूट देने की भी बात कही थी। जानिए राज्य के प्रमुख शहरों में क्या है छूट को लेकर ताजा हालात।
रायपुर- 3 मई तक छूट की उम्मीद नहीं
रायपुर समेत देश के लगभग सभी ऐसे शहर जो अपने राज्यों की राजधानी हैं, वहां छूट की उम्मीद फिल्हाल नहीं है। लिहाजा राजधानी रायपुर में भी 3 मई तक कोई नई राहत मिलने के आसार नहीं हैं। कलेक्टर ने साफ किया है कि जो व्यवस्था अब तक लागू थी, वही जारी रहेगी। यह स्पष्ट है कि राजधानी में कुछ क्षेत्रों को 3 मई तक इंतजार करना होगा। होटल-रेस्टोरेंट से पार्सल शामिल लेने की सुविधा पर विचार जारी है। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होटल-रेस्टोंरेट खोले जा सकते हैं, लेकिन केवल पार्सल के लिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक के मामले में लॉकडाउन तक सख्ती रहेगी। बाइक पर 1 एक कार में 2 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा, अब सड़क पर थूकने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला लिया गया है।
जगदलपुर- ग्रामीण इलाकों में कंस्ट्रक्शन को छूट
कलेक्टर कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली ने बताया कि तीन मई की तारीख तक लॉकडाउन बरकार रहेगा, सिर्फ ग्रामीण इलाकों में कृषि, कंस्ट्रक्शन, मछली पालन, के कामों को छूट दी जा रही है। वनोपज के काम पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। सभी को फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा। घर से बाहर मास्क लगाकर ही निकले पर, थूकने पर जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि शहरी इलाके के लिए, कोई रियायत नहीं है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे ढाबे खुलेंगे जो राष्ट्रीय राजमार्ग में बने हैं। एक हफ्ते के बाद हम रिव्यू करेंगे, और जरुरत पड़ने पर नए निर्देश जारी होंगे। बड़ी संख्या में बाहर आने वालों पर कार्रवाई होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं किया जा सकेगा। जो मजदूर यहां फंसे हैं उन्हें रोजगार देने का प्रयास होगा।
बिलासपुर- सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मिलेंगी जरुरी चीजें
बिलासपुर में सब्जी और किराना दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक था। इसे बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। मिल्क पार्लर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। मोबाइल रिचार्ज दुकानें भी सुबह 9 से 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। फैक्ट्रीयों को खोलने का भी फैसला लिया गया है, इनमें पैकेजिंग का के सामान बनाने वाले संस्थानों को भी शामिल किया गया है। राज्य के भीतर माल परिवहन की अनुमति होगी, इसके अलावा जिले में कृषि, बैंक, मेडिकल सेवाओं का संचालन होगा। ग्रामीण इलाकों में लागों को काम मिले इस मकसद से फैक्ट्री और ईंट भट्ठे भी शुरू करने का फैसला लिया गया है। सभी जगहों पर सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करवाने की निर्देश दिए गए हैं।
दंतेवाड़ा- सप्ताह में दो दिन हार्डवेयर की दुकानों को छूट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि जिले में कृषि से जुड़े काम होंगे कृषि से सम्बंधित मशीनरी की दुकानें खुलेंगी, सभी माल वाहक ट्रकों को अधिकतम दो ड्रायवर और एक हेल्पर रखने की अनुमति होगी। सभी प्रकार के सामानों के परिवहन की अनुमति होगी, कुरियर सर्विस और डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी। ट्रकों के रिपेयर की दुकानें खुलेंगी, ढाबे खुलेंगे, सीमेंट और हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरूवार को खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठों के संचालन की अनुमति होगी। भवन निर्माण से सम्बंधित कारपेंटर, प्लम्बिंग, पेंटिंग, एसी-कूलर मरम्मत, टायर पंचर की दुकान, गैरेज, गैस चूल्हा रिपेयरिंग से सम्बंधित दुकानें सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी।
भिलाई- मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति
भिलाई में मिठाई की दुकानों में केवल दूध से बनी मिठाइयां ही बेची जा सकेंगी, इसके अलावा पनीर भी बेचा जा सकेगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। बेकरी की दुकानों को शुरू किया जा सकेगा, सीएससी, चॉइस सेंटर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में खोले जा सकेंगे, स्वयं का काम करने वाले जैसे इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, एसी मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति होगी, बोर खनन के काम हो सकेंगे, कुरियर सेवाएं शुरू होंगी, ट्रक रिपेयर के सेंटर शुरू किए जा सकेंगे। लोग अनुमति लेकर अपने निमार्ण कार्य करवा सकेंगे। यहां दुकानों को खोलने का वक्त पहले सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक था, इसे बढ़ाकर 4 बजे तक कर दिया गया है।
रायगढ़- जरुरी सामान दोपहर 12 बजे तक, विवाद के हालात भी
रायगढ़ में अब तक किराना और सब्जी दुकानें सुबह 5 से 9 बजे तक खुल रही थीं। 20 अप्रैल के बाद से यह दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकाने बंद है। प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन को काम करने के अनुमति है। इसे लेकर चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने विरोध जताया है। कोरोबारियों लोगों को राहत देने के लिए इलेक्ट्रानिक सामानों, इलेक्ट्रानिक फिटिंग, प्लंबर से जुड़े सामानों दुकानों खोलने की मांग रखी है। 25 स्पंज, फर्नेस और स्टील फैक्ट्रियों में से सोमवार से करीब 8 उद्योगों में आज से कामकाज शुरू हो गया है। बाकी उद्योगों में कामकाज भी दो-तीन दिनों में शुरू हो जाएगा। मंगलवार या बुधवार से मेंटनेंस के बाद प्रोडक्शन शुरू कर लिया जाएगा। उद्योगों में 40 फीसदी कर्मचारियों के साथ कामकाज शुरू कराया गया है।
अंबिकापुर- खुलेंगे डाकघर , ई कॉमर्स कंपनी को छूट
अंबिकापुर जिला प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक डाक सेवा, डाकघर, शुरू किए जा सकेंगे। डेयरी उत्पाद बेचने, ई-कामर्स कंपनी की गतिविधियां, कुरियर सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्र के ईट भट्ठे, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई को काम करने की अनुमति यहां भी दी गई है। निर्माण से जुड़े काम हो सकेंगे। लेकिन सभी जगहों पर फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी का मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी माल वाहक ट्रक को अनुमति होगी, मीट अण्डे, मच्छली, पशु चारा की बिक्री पर रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक टैलीमेडिसिन सुविधाएं, मेडिकल लैब सहित स्वास्थ्य एवं मेडिकल अधो संरचना का निर्माण करने वाली इकाईयां काम कर सकेंगी।