रायगढ़। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान भी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को शुरू करने सहित कुछ अन्य कामों में छूट प्रदान की है। जारी गाइडलाइन के अनुसार 16वें नंबर में उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, भवन निर्माण को छूट, वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं को छूट दी है। शहरी क्षेत्रों में भी कंस्ट्रक्शन वर्क को छूट, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जहां साइट पर ही वर्कर उपलब्ध हैं।
लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मिली इस छूट के बाद भी दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल गाइडलाइन में नगरीय निकायों की सीमा के बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, भवन निर्माण को छूट, वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं को छूट दी है लेकिन उस क्षेत्र में इन सभी कार्यों को संचालित करने के लिए जो सामानों की जरूरत होगी जो क्षेत्र के स्थानीय दुकानों से ही मिल पायेगी उन्हे खोलने की अनुमति नहीं दी है या कहें तो गाइडलाइन में ये दुकानें खुलेंगी या नहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जिसको लेकर दुकानदारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। रायगढ़ जिला में जिला प्रशासन द्वारा सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक दुकाने खोलने की अनुमति दी है।
प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर ऐसा कोई आदेश-निर्देश विक्रेताओं के लिए जारी ही नहीं किया। उसी की नतीजा है कि व्यापारियों ने कोई रिस्क नहीं लिया। संबंधित दुकानदारों का कहना है कि जिला प्रशासन स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करें ताकि असमंजस की स्थिति नही रहे।