रायगढ़, 8 मई 2020/ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रभावी रोकथााम के लिए मई महिने के सभी शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन करने के निर्देश दिए है। जिसके तहत कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा रायगढ़ जिले के लिए आदेश जारी किया है। जिसके तहत माह मई में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक की समयावधि में विभिन्न शर्तों के अधीन लॉक डाउन प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही जिले में धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 17 मई 2020 के पश्चात माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावशील करते हुए विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जायेगा।
जिसके तहत जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, का परिचालन इस अवधि में प्रतिबंधित रहेगा। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवादिक स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय/प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दूकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेंगी। प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों एवं सेवाओं में कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लाइसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लिनिक भी शामिल हैं), दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, सब्जी का विक्रय (समय पूर्ववत प्रात: 7 से प्रात: 10 बजे तक होंगी), खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं परिवहन की गतिविधियां (विक्रय का समय प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक), दुग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट), घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे।
मॉस्क, सेनेटाइजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेंडर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं/आईटी आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां,खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित), प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा, जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान एवं इकाईयों एवं (माइनिंग) खान को प्रतिबंध से छूट रहेगी।
समस्त औद्योगिक संस्थान एवं इकाईयां जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरश: पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय, प्रतिष्ठान व सेवाओं इत्यादि को दी गई छूट माह मई में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक की समयावधि को छोड़कर शेष दिवसों में छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।
यह आदेश रायगढ़ जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिए दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात आने-वाले मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।