रायगढ़। माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पीटीशन WP(C) 75/12 “बचपन बचाओ” के आदेशानुसार गुम बच्चों की रिपोर्ट पर धारा 363 IPC का अपराध दर्ज कर गुम बच्चों की पतासाजी की जा रही है । एक वर्ष पूर्व थाना पूंजीपथरा में 17.8 माह की बालिका के लापता होने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 121/19 धारा 363 IPC पंजीबद्ध कर बालिका एवं संदेही की पतासाजी की जा रही थी । बालिका को बिहार का युवक जो पूंजीपथरा के स्थानीय फैक्ट्री में काम करता था, बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की जानकारी मिली थी । पूंजीपथरा पुलिस द्वारा संदेही के पते पर जाकर तस्दीक किया गया था, जहां दोनों नहीं मिले । उनके गांव में परिजनों व मुखबिरों को बालिका एवं संदेही के आने की सूचना देने हिदायत दिया गया था ।
अपराध विवेचना एवं समंस/वारंट के संबंध में एडिशनल एसपी श्री अभिषेक वर्मा द्वारा सभी थाना/चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि गुम व्यक्तियों, वारंटियों के लॉक डाउन में गांव घर आने की सम्भावना है , लगातार गांव के पंच, सरपंच कोटवार के सम्पर्क में रहें । दिनांक 15.07.2020 को गुम बालिका के उत्तर प्रदेश से गांव आने की सूचना गांव के सरपंच द्वारा थाना पूंजीपथरा में दिया गया । बालिका के दिगर प्रान्त से आने पर उसे होम आइसोलेशन में रखा गया एवं डॉक्टर से उसका कोरोना टेस्ट कराया गया है, रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विवेचना कार्यवाही की जावेगी । संबंधित अपराध में बालिका की दस्तयाबी दर्ज की गई है ।