अवैध प्लाटिंग कर कब्जा करने वालों पर नगर निगम आयुक्त ने गिराई गाज , प्रतिबंध लगे खसरों की भूखण्डों को कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो निगम द्वारा उसका मकान नक्शा नही बनेगा

रायगढ़। नगर पालिक निगम रायगढ़ ने अवैध प्लाटिंग कर कब्जा करने वालो और सड़कों पर लगने वाले जाम और अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। सरकारी या प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। साथ ही अवैध कब्जा को हटाने के साथ उनपर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक मार्ग की नालियों, सार्वजनिक स्थान पर भवन सामग्री रखने वालों पर भी लगातार कार्रवाई कर रही है। शहर में हुए अतिक्रमण को खाली करने के लिए शीघ्र ही विशेष अभियान चलाया जाएगा।

शासकीय जमीन पर लगातार कब्जे की शिकातयें आ रही है, उसे गंभीरता से लेते हुए शासकीय जमीन का कब्जा हटाने के लिए नगर निगम रायगढ़ आयुक्त श्री राजेन्द्र गुप्ता ने निगम आयुक्त श्री राजेन्द्र गुप्ता ने निगर निगम के उड़न दस्ता को निर्देशित किया था। अमली भौना क्षेत्र में अवैध तरीके से प्लाटिंग कर जमीनों को बेचने की शिकायत लागातार आ रही रही थी। जिसपर निगम आयुक्त द्वारा अवैध कालोनी विस्तार के संबंध में रायगढ़ नगर निगम के उड़न दस्ता को निर्देशित किया गया था कि अमलीभौना में अवैधानिक प्लाटिंग हो रही है जिसके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसपर 20 फरवरी को नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा नजूल अधिकारी के प्रतिनिधि आरआई, पटवारी द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि 5 हेक्टेयर भूमि पर अवैधानिक रूप से प्लाटिंग किया जा रहा था जिसमें खसरा क्र. 240 ,24 239 225 ,240 /34,78 कुल भूमि 5.004 की अवैध बाउंड्रीवाल का निर्माण किया जाना पाया गया जिसपर नगर निगम अधिनियम 1956 में दिये गये प्रावधान कालोनी रेडिसन एक्ट में दिये गये प्रावधान नियम 15 के अंतर्गत उक्त क्षेत्र को अवैध घोषित करते हुए नगर निगम के पक्ष में हस्तांरित किया गया है किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर क्रय विक्रय किया जाना अवैधानिक माना जावेगा।

आयुक्त श्री राजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि खसरा नंबर 240 ,24 239 225 ,240 /34,78 कुल भूमि 5.004 अवैध कॉलोनी घोषित किया गया है इन भूखंडों को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में लिया गया है अगर कोई भी व्यक्ति इन भूखंडों खरीदेगा या खरीद चुका है तो नगर निगम के द्वारा मकान बनाने के लिए उसका नक्शा पास नही होगा। जिस तरह शहर में तथा आसपास के क्षेत्र में भूमि पर कब्जा कर तथा दलालों की श्रेणी बढ़ रही है और लोग सरकारी भूमियों या किसी की व्यक्तिगत भूमि पर अपना कब्जा कर रहे है। ऐसे भूमि से निगम कब्जा हटायेगी और कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी।


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