रायगढ़ जिले के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में राशन, मेडिकल, पेट्रोल एवं गैस एजेंसी सहित जरूरी दुकानें रहेंगी खुली, 5 अप्रैल या आगामी आदेश पर्यन्त तक अन्य दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किया आदेश,, जिला चिकित्सालय एवं मातृ शिशु चिकित्सालय में चौबीस घंटे सातों दिन करा सकते है स्क्रीनिंग

रायगढ़, 21 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस जो कि एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। शासन द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है। इसी के मद्देनजर लोगों के मोमेन्ट को कम से कम रखने के लिए कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने शासन द्वारा जारी एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 के संदर्भ में जारी आदेश तथा इसके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रायगढ़ के समस्त नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कई विभिन्न संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया है। इस दौरान सभी मण्डियां व दुकान व ठेला (सब्जी, फल, अनाज), मेडिकल स्थापनायें एवं मेडिकल दुकान, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, बैकिंग सेवाएं (जिनमें एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे), एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर बिग्रेड, टेलीफोन व इंटरनेट सेवाएं, होटल एवं रेस्टोरेन्ट (जिनमें पक्की स्थायी संरचना एवं वैध लायसेंस उपलब्ध हो इसके अलावा राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा (कोविड-19) के संदर्भ में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर), मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें, डेलीनीड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक व बेकरी दुकानें खुली रहेंगी।
इनके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 5 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश पर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया जाता है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45)की धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 

जिला चिकित्सालय एवं मातृ शिशु चिकित्सालय में चौबीस घंटे सातों दिन करा सकते है स्क्रीनिंग
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत जिला चिकित्सालय के इमेरजेंसी वार्ड तथा मातृ-शिशु चिकित्सालय में दिन के 24 घंटे सप्ताह के सातों दिन स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय के आयुष विंग में भी ओपीडी समय प्रात: 9 से दोपहर 2 बजे तक लोग अपनी स्क्रीनिंग करवा सकते हैं।

श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतन, अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं देने के लिए नियोक्ताओं को निर्देश जारी
रायगढ़, 21 मार्च 2020/ नोवेल कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग द्वारा समस्त नियोजक, अधिभोगी, कारखाना प्रबंधक, प्रोपाईटर, संस्था-प्रतिष्ठान को अपने संस्थान एवं स्थापना में कार्यरत कर्मचारी व श्रमिक (स्थायी, अस्थायी, ठेका)आदि को स्वास्थ्य, सुरक्षा, वेतन, भत्ता एवं अन्य सुविधाओं देने तथा उनके परिवार के सदस्यों को वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान के निर्देश दिए है।
यह भी निर्देश दिए गए है कि कार्यरत कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि को सहूलियत के हिसाब से कार्य करायेें जाए और आवश्यक होने पर उनके निवास से भी कार्य करने हेतु व्यवस्था करें। यदि कोई कोरोना से पीडि़त हो तो उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण सहयोग के साथ-साथ आवश्यकतानुसार सवैतनिक अवकाश प्रदाय करें। यदि किसी कर्मचारी, श्रमिक के परिवार का कोई भी सदस्य इस बीमारी से पीडि़त हो तो उनके उपचार एवं सहयोग हेतु सवैतनिक अवकाश प्रदाय करें। साथ ही श्रमिक या कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य अन्य कारणों से भी बीमार हो तो भी उन्हें सवैतनिक अवकाश एवं अन्य सहूलियत प्रदान करें। वर्तमान माहौल के परिस्थिति में संस्थान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी, कर्मकार, श्रमिक आदि की सेवाएं समाप्त, छटनी, सर्विस बे्रेक न करे और न ही किसी कर्मचारियों का वेतन अथवा देय स्वत्वों में कोई कटौती करें।

 


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