अब शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट खुलेंगे, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, बार और ऑडिटोरियम पर प्रतिबंध बरकरार

98 दिन बाद क्लब हाउस भी खुलेंगे, लेकिन जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट जोन बंद रहेंगे, मॉल के भी गेम जोन, एंटरटनेमेंट पार्क बंद रखने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का रखना होगा ख्याल

रायपुर. राजधानी में 98 दिनों के बाद शुक्रवार से सभी शॉपिंग मॉल, क्लब हाउस, होटल और रेस्टोरेंट खोल दिए जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट में अभी तक केवल पार्सल की सुविधा थी, लेकिन अब लोग वहां बैठकर खाना खा सकेंगे। शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, लेकिन उनमें स्थित मल्टीप्लेक्स, गेमिंग जोन और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार की शाम यह आदेश जारी कर दिया गया है।

यह बंद रहेंगे
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अभी सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। इन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। स्पोर्टिंग कांप्लेक्स और स्टेडियम में अभी केवल खेल संबंधित गतिविधियां ही होंगी। इन जगहों पर दर्शकों जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगा प्रतिबंध भी जारी रहेगा।

कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध जारी रहेगा
कंटेनमेंट जोन में कोई होटल, क्लब या रेस्टोरेंट होता है तो उसे नहीं खोला जा सकेगा। शॉपिंग मॉल संचालकों और वहां के दुकानदारों को केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजधानी में सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होने के बाद ही शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था कि नियमों के पालन के साथ दूसरी दुकानें शुरू हो सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं।


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