रायगढ़, 16 जुलाई2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुये जिले में कुछ प्रतिबंध के साथ प्रतिष्ठान/संस्थानों एवं अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति (सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर) दी गई है तथा इस कार्यालय द्वारा जारी संशोधित आदेशानुसार दिनांक 13 जुलाई 2021 के द्वारा समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक दुकानों के सामान्य संचालन की अनुमति शर्तो के अधीन रात्रि 8 बजे तक दी गई थी। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये जिलेे के समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान/व्यवसायिक दुकान तथा अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति (सप्ताह में दिन रविवार को छोड़कर)रात्रि 10 बजे तक कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये, शर्तो के तहत दी जाती है। शेष शर्ते पूर्ववत लागू रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
स.क्र./93/राहुल