हिस्ट्रीशीटर तरूण ठाकुर व मोनू केसरी पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज अपराध, चौकी खरसिया में नियमों की अनदेखी कर लगा रखे थे लोगों का जमावड़ा, चौकी प्रभारी द्वारा अपराध दर्ज कर किये 151 CrPC की कार्यवाही, दोनों हिस्ट्रीशीटर जेल दाखिल

रायगढ़।  दिनांक 09.08.2020 को लगभग 17:00 बजे चौकी खरसिया में सिद्धांत शर्मा व वैभव साव दोनों निवासी खरसिया आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रिपोर्ट दर्ज कराने चौकी खरसिया आये थे । उनके पीछे तरूण ठाकुर एवं मोनू केसरी 25 – 30 लोगों को लेकर पुलिस चौकी खरसिया आ गये । चौकी के मुंशी ने प्रभारी उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम को इसकी जानकारी दी । तब चौकी प्रभारी आये और जमावड़े को बोले कि “ यहां केवल प्रार्थी व उसके परिजन रूको शेष व्यक्ति तुरंत यहां पर से अपने अपने घर चले जाओ, आज रविवार को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शासन स्तर पर सम्पूर्ण लाक डाउन है ” । इस पर तरूण ठाकुर व आनंद ऊर्फ मोनू केसरी अपने साथ लाये व्यक्तियों को घर जाने से मना करने लगे । चौकी प्रभारी फिर से सभी को समझाईश दिये । तब तरूण ठाकुर व आनंद ऊर्फ मोनू केसरी को छोड़कर सभी वहां से चले गये । तरूण ठाकुर व मोनू केसरी चौकी प्रभारी से बहस करने लगे । ज्ञात हो कि दोनों हिस्ट्रीशीटर गुण्डा बदमाश हैं तथा दु:साहसी प्रवृत्ति के हैं, जिनके जिला बदर की फाइल जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित है। काफी समझाने पर भी दोनों नहीं मानें। दोनों तरूण ठाकुर व आनंद ऊर्फ मोनू केसरी बिना मास्क लगाये व फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं करते हुए उपेक्षापूर्ण कार्य कर बड़ी सख्यां में लोगों को इक्ट्ठा कर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किये जाने पर आरोपी (1) तरूण ठाकुर पिता शोभाराम ठाकुर उम्र 35 वर्ष गंज पीछे खरसिया  (2) आनंद ऊर्फ मोनू केसरी पिता ओम प्रकाश केसरी उम्र 28 साल साकिन गंज पीछे  के विरूद्ध धारा 188,269,270,34 IPC 3 महामारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । साथ ही दोनों पर धारा 151 CrPC की कार्यवाही कर खरसिया न्यायालय में पेश किया गया , जहां दोनों का जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल दाखिल कराया गया है ।


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