अनुमति प्राप्त दुकानों के संचालन के समय में आंशिक संशोधन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक खुली रहेगी दुकानें, मॉस्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन  

रायगढ़, 14 मई 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जिले में अनुमति प्राप्त दुकानों के संचालन के समय-सारिणी में आंशिक संशोधन किया है। पूर्व में जारी आदेश के तहत अनुमति प्राप्त दुकानों का संचालन का समय प्रात: 7 बजे से सायं 4 बजे था। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए विभिन्न शर्तो के अधीन संचालन का समय अब आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति (मास्क पहनने के निर्देश)के साथ अनुमति के साथ ही दुकान संचालित की जा सकेगी।

ज्ञात हो कि इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य गतिविधियों के संचालन का समय आगामी आदेश पर्यन्त यथावत निर्धारित किया गया है। जिसमें सब्जी का विक्रय प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से प्रात: 10 बजे तक, खाद्य पदार्थ, बे्रड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन की गतिविधियों का समय प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूध डेयरी, मिल्क डेयरी प्रतिदिन प्रात: 7 बजे से सुबह 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेगी। पान दुकान एवं सेलून/नाई दुकान का संचालन प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक (माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर) निर्धारित है। उपरोक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन हेतु पूर्व में जारी शेष शर्ते यथावत रहेेंगे।


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