बिलासपुर हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगाई गई थी याचिका याचिकाकर्ताओं ने की थी भर्ती को याथवत रखने की मांग
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ में हाल ही में उपजे आरक्षक भर्ती विवाद पर फैसला आया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में लगाई गई याचिका को निरस्त कर दिया। सरकार ने 2259 आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके नई प्रक्रिया अपनाई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। पिछले दिनों लगातार बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शासन ने उस भर्ती को नरिस्त करने के अपने तर्क दिए। याचिकाकर्ताओं की तरफ से भर्ती को यथावत रखने की मांग की गई थी।
राज्य में भाजपा की सरकार रहते पुलिस विभाग में आरक्षक 2259 पदों पर भर्ती निकली थी। इसकी लिखित परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आना बाकी था। एक साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। उसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। साथ ही 27 सितंबर 2019 को एक नई अधिसूचना जारी कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। इसे लेकर आशीष सिंह ,परमेश्वर यादव ने अन्य साथियों के साथ मिलकर 41 याचिकाएं दायर की थीं।
