रायगढ़, 29 मार्च 2020/ रायगढ़ जिला औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां लाखों की संख्या में कर्मचारी एवं मजदूर विभिन्न कंपनियों में कार्यरत है। जिनमें से अधिकांश लोग किराये के घरों में रह रहे है। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे विश्व में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया है। जिसकी वजह से कई कंपनियों का संचालन बंद है। जिले के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से भवन का किराया लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिससे वहां के मजदूर एवं श्रमिक किराये के मकानों को छोड़कर अपने मूल स्थानों के लिए जाने को विवश हो रहे है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया है कि जिले के किसी भी भवन स्वामी द्वारा किसी भी मजदूर एवं कर्मचारी जो जिले के विभिन्न इकाईयों, कंपनियों एवं कार्यालयों में कार्यरत है, उससे आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं करने हेतु कहा है। आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरंात ही लेना सुनिश्चित करें। यदि जिले भवन स्वामी उक्त आदेश का उल्लंघन करते है तो संबंधित के खिलाफ एक वर्ष तक की सजा या अर्थदण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जानमाल की क्षति होती है तो यह सजा दो वर्ष तक भी हो सकती है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जिला स्तरीय नोवेल कोरोना वायरस नियंत्रण का के दूरभाष नंबर 07762-223750 पर दे सकते है।