धांधली, कालाबाजारी और धारा 144 के उल्लंघन पर की गयी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, एक रेस्टोरेंट को सील किया गया तो दो राशन दुकानों पर की दण्डनीय कार्यवाही

रायगढ़, 29 मार्च 2020/ कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे विश्व में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया है। जिससे रायगढ़ शहर में हो रही धांधली व मूल्य वृद्धि की शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे सभी व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने हेतु एसडीएम श्री आशीष देवांगन को निर्देशित किया।


एसडीएम श्री आशीष देवांगन के मार्गदर्शन में कई दुकानों एवं संस्थानों की आकस्मिक जांच की गई। जिसमें राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार श्री लीलाधर चन्द्रा सहित खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग के संयुक्त टीम द्वारा 2 थोक विक्रेता व गनगौर रेस्टोरेंट में जाकर मुआयना किया।

जिसमें रायगढ़ आर.एस.इंटरप्राइजेज (राम निवास टाकीज रोड) द्वारा ड्राईफूड, पापड़, आचार, पोहा, चाउमीन आदि बिना एमआरपी के बिना बैच नंबर वाले पैकेट का निर्माण एवं कम वजन के पैकेट से साथ विक्रय किया जा रहा था। जिसके खिलाफ विधिक माप विज्ञान नियम 4, नियम 6 एवं 27 के तहत पैकेट बंद वस्तु नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर विधिक माप विज्ञान अधि.2009 की धारा 36 (1)के तहत कार्यवाही की गई।

इसी तरह शिवसखी टे्रडर्स श्री कमल लालवानी रामनिवास टाकीज रोड द्वारा विक्रय किए जा रहे लहसून 5 किलो ग्राम एवं 10 किलो ग्राम के पैकेट में 100 से 150 ग्राम वजन में कमी पाया गया। जिसको विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12 का उल्लंघन होने पर धारा 30 के तहत दण्डनीय कार्यवाही की गई।

गनगौर स्वीट्स के संचालक द्वारा दुकान का दरवाजा पीछे से खोलकर सामानों का विक्रय किया जा रहा था। जिसको धारा 188, 144 का उलघन्न करने के कारण दुकान को बंद कर सील किया गया।


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