केन्द्रीय जेल में पास्को एक्ट के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था बंदी….6 नवंबर जेल परिसर से फरार हुआ था, थाना सिविल लाइन बिलासपुर में दर्ज किया गया था अपराध…केन्द्रीय जेल और थाना सिविल लाइन को छाल पुलिस दी बंदी के गिरफ्तारी की सूचना
रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी छाल उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार मिंज द्वारा केंद्रीय जेल बिलासपुर से फरार हुए दंडित बंदी सत्यम दास महंत पिता कृपाल दास महंत उम्र 30 वर्ष निवासी महंतपारा छाल को आज दिनांक 08.01.2022 के दोपहर धरमजयगढ़ बस स्टैंड के पीछे घूमते वक्त हिरासत में लेकर थाना लाया गया है । दंडित बंदी के गिरफ्तारी की सूचना केंद्रीय जेल बिलासपुर एवं थाना सिविल लाइन बिलासपुर को थाना प्रभारी छाल द्वारा दी गई है । दंडित बंदी 6 नंबर 2021 के रात्रि जेल परिसर से फरार हो गया था । इस संबंध में सिविल लाइन बिलासपुर में धारा 224 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया है ।
पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को केंद्रीय जेल बिलासपुर से थाना क्षेत्र छाल निवासी दंडित बंदी के फरार होने की जानकारी होने पर थाना प्रभारी छाल को दंडित बंदी के सकुनत एवं परिचितों पर निगाह रखने निर्देशित किया गया था । थाना प्रभारी छाल उपनिरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा अपने मुखबिरों से दंडित बंदी के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई गई और अपने मुखबिरों को उन पर निगाह रखकर सूचना देने निर्देशित किये जिनके द्वारा आज फरार बंदी के धरमजयगढ़ बस स्टैंड के पीछे देखे जाने की सूचना दी गई । सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ धर्मजयगढ़ रवाना होकर बंदी सत्यम दास महंत को हिरासत में लेकर थाना लाये जिसकी सूचना थाना सिविल लाइन बिलासपुर एवं केंद्रीय जेल बिलासपुर को दी गई है । सत्यम दास महंत (बंदी) को पास्को एक्ट के मामले में फरवरी 2016 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTC) रायगढ़ के कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी जो रायगढ़ जिला जेल से केन्द्रीय जेल स्थानांतरित किया गया था, जहां से फरार हुआ था ।