लॉक डाउन के उल्लंघन पर हुई कार्यवाही,  ट्रांसपोर्टर बगैर अनुमति यू0पी0 से ट्रक में बैठकर आया रायगढ़, बिना सूचना के ट्रांसपोर्ट का कार्य किया प्रारंभ, पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्यवाही 

रायगढ़।    कोरोना वायरस के बढते संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बेहतर है । ऐसे में राज्य और अपने जिलों को इस वायरस से संक्रमण मुक्त रखना प्रशासन एवं पुलिस विभाग के साथ  प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है परन्तु कुछ लोग स्थिति बेहतर है सोच कर लापरवाही बरत रहें हैं । ऐसे एक लापरवाह ट्रांसपोर्टर के विरूद्ध थाना पूंजीपथरा में अपराध कायम किया गया है ।

जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना पूंजीपथरा पूंतीपथरा अन्तर्गत गेरवानी में संचालित महावीर ट्रांसपोर्ट रायगढ का संचालक देवी दत्त द्विवेदी पिता स्व श्री कांत द्विवेदी उम्र 35 वर्ष सा0 भंजनपुर थाना माण्डा जिला प्रयागराज (उ0प्र0)  के द्वारा इलाहाबाद (प्रयागरज) से ट्रक क्रमांक UP66 T 1334 में बैठकर और अपने मोटर सायकल  स्पलेन्डर क्रमांक UP70 FC 1211 को लोड कर अंबिकापुर तक आया । अंबिकापुर से दिनांक 23.04.2020 को मोटर सायकल स्पलेन्डर क्रमांक UP70 FC 1211 से व्ही.आई.पी.ढाबा काम्पलेक्स गेरवानी में संचालित महावीर ट्रांसपोर्ट रायगढ में बिना किसी सूचना के आकर ट्रांसपोटिंग कार्य का संचालन कर रहा था ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ के आदेश दिनांक 20.03.2020 के मुताबिक पुरे विश्व में कोविड-19(कोरोना) वायरस संक्रमित है तथा जन सामान्य को संक्रमित बीमारी से बचाव हेतु दिनांक 22.03.2020 से 03.05.2020 तक रायगढ जिले में पूर्ण तालाबंदी (लाक डाउन) है तथा धारा 144 Crpc लागू है । वर्तमान में राज्य शासन से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार वह इकाई जो आवश्यक सेवाओं की सुची में अनुमत हो वही औधोगिक संस्थानों का प्रचलन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है  । साथ ही एक राज्य से दुसरे राज्य एवं एक जिले से दुसरे जिले आवागमन बिना शासन के अनुमति से प्रतिबंध हैं । ऐसे में देवी दत्त द्विवेदी एक राज्य से दुसरे राज्य आवागमन कर प्रशासन द्वारा घोषित आदेश का उलंघन किये जाने पर थाना पूंजीपथरा में अप.क्र. 88/2020 धारा 188,269,270 भादंवि के तहत कार्यवाही की गई है ।


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