रायगढ़ कलेक्टर ने जारी किया आदेश-  गुटका, तम्बाकू और नशीले मंजन के क्रय-विक्रय पर लगा प्रतिबंध, सोशल और फिलिकल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन की वजह से लगाया गया प्रतिबंध, इसी के साथ सार्वजनिक जगहों पर थूकने, मास्क ना लगाने पर भी वसूला जाएगा जुर्माना 

रायगढ़. जिले के कलेक्टर यशवंत कुमार ने नए आदेश जारी किए हैं। इनके मुताबिक अब इलाके में गुटका, तम्बाकू या गुड़ाखू (नशीले मंजन) की खरीदी-बिक्री नही हो सकेगी। इस पर तीन मई तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि लगातार जिले में सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। लोग सार्वजनिक जगहों पर थूक रहे हैं। इसी वजह से प्रतिबंध का फैसला लिया गया है। प्रतिबंध का आदेश शुक्रवार से ही लागू हो चुका है। इसका उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा ना ढंकने परे  100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपये, बेवजह घूमने पर 200 रुपए का फाइन वसूला जाएगा। दोपहिया वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाए जाने पर 200 रुपये, चार पहिया वाहन में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक से ज्यादा लोग होने पर 200 रुपये फाइन वसूला जाएगा। छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों को भी इन सब बातों का पालन करवाना होगा। पकड़े जाने पर दुकान सील भी की जा सकती है।


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